Agra’s traders fury over the decision of stock on pulses limit, Naveen Galla Mandi remained closed#agrnews
आगरालीक्स…(16 July 2021 Agra News) आगरा के व्यापारियों ने सरकार के इस नए फैसले को बताया तुगलकी फरमान. कहा—लॉकडाउन से पहले ही परेशान थे, इससे व्यापार चौपट हो जाएगा.
दलहन पर की है स्टॉक लिमिट
आगरा व्यापार मंडल की सहयोगी संस्था आगरा व्यापार सीमित नवीन गल्ला मंडी ने शुक्रवार को दलहन पर स्टॉक सीमा के सरकार के तुगलकी फरमान के विरोध में आज अपने दुकानों को बंद रखकर सरकार के इस कदम पर रोष जताया. व्यापारियों ने कहा कि जब तक यह कानून वापस नहीं लिया जाता, हम आंदोलित रहेंगे. आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष टीएन अग्रवाल ने बताया कि सरकार को व्यापारियों से बात किये बिना कोई भी नया अधयादेश लागू नहीं किया जाना चाहिए. ऐसे फरमानों से व्यापारियों का उत्पीड़न तो होता ही है साथ काम करने में भी अनेकों परेशानी आतीं हैं. उन्होंने कहा कि अभी लॉकडाउन के चलते परेशानियां कम नहीं हुई ऊपर से इस स्टॉक सीमा के अधयादेश से व्यापार चौपट हो जायेगा.
सीएम से किया अनुरोध
आगरा व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया है कि ऐसे स्टॉक सीमा के अधयादेश को वापस लिया जाना चाहिए जिससे व्यापारी बिना किसी बाधाओं के कार्य कर सकेंगे. अनुरोध करने वालों में अध्यक्ष टी एन अग्रवाल, मीडिया प्रभारी जय पुरसनानी, उपाध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल, उपाध्यक्ष रमन लाल गोयल, महामंत्री संगठन कन्हैयालाल राठौर, महामंत्री गागनदास रामानी, कोषाध्यक्ष नितेश अग्रवाल आदि.
जानिए क्या है आदेश
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दालों की महंगाई रोकने के लिए केंद्र सरकार ने दालों की स्टॉक लिमिट तय कर दी है. इसे सभी थोक विक्रेताओं, रिटेलर्स, मिल मालिकों और इम्पोर्टर्स पर लागू किया गया है. सरकार ने दालों की बढ़ती कीमतों को देखते हुए ये निर्णय लिया है और इसके तहत मूंग को छोड़कर सभी दालों पर 31 अक्टूबर तक स्टॉक लिमिट लगाई गई है. इसके तहत कारोबारी किसी भी दाल या दलहन का तय लिमिट से ज्यादा का स्टॉक नहीं रख पाएंगे.
ये है स्टॉक लिमिट
रिटेल कारोबारियों के लिए 5 टन स्टॉक
थोक कारोबारियों और आयातकों के लिए 200 टन की लीमिट
दाल मिल अपनी कुल सालाना क्षमता का 25 फीसदी से ज्यादा का स्टॉक नही रख पाएंगी