आगरालीक्स.(.Agra News 7th May ).. आगरा में कर्फ्यू के दौरान किराने की दुकानें रात आठ बजे तक खोलने के लिए डीएम ने मजिस्ट्रेटों की डयूटी लगाई गई। क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट और पुलिस थाना प्रभारियों की कमेटियां बनाई गई हैं,ये निर्धारित करेंगी कि कहां दुकान खोली जाएगी।
आगरा में 10 मई तक कर्फ्यू है, ऐसे में लोगों को आटा सहित खाद्य उत्पादों की जरूरत पडने लगी है। इसके लिए डीएम प्रभु एन सिंह ने किराने की दुकानें सुबह सात से रात आठ बजे तक खोलने के आदेश जारी किए थे लेकिन कई क्षेत्रों में पुलिस ने दुकानों को बंद करा दिया।
थोक बाजार में तीन तीन दिन के अंतराल पर खुलेंगी दुकाने
डीएम प्रभु एन सिंह ने आदेश जारी किए हैं, इसके तहत क्षेत्रीय मजिस्ट्रेटों को किराने की दुकान खुलवाने की जिम्मेदारी दी है। क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट और पुलिस थाना प्रभारियों की कमेटियां बनाई हैं, जिन स्थानों में एक से अधिक किराने की दुकानें हैं वहां भीड नियंत्रण करने के लिए रोस्टर व्यवस्था लागू की जाएगी। पुलिस कोविड प्रोटोकाल का पालन कराएगी लेकिन दुकान बंद नहीं कराएगी।
पुलिस करे परेशान तो कर सकते हैं शिकायत
डीएम का मीडिया से कहना है कि पुलिस किराने की दुकान खोलने पर परेशान करती है तो शिकायत कर सकते हैं। पुलिस बेवजह दुकान बंद कराए तो कंट्रोल रूम 0562 2551601 और क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट से शिकायत कर सकते हैं।