आगरालीक्स…. (Agra News 8th October )आगरा में बम पटाखे चलाने पर प्रतिबंध, दीपावली पर नहीं लगेंगी बम पटाखों की दुकान, चला भी नहीं सकेंगे बम पटाखे। 70 करोड़ का है कारोबार।
सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूआई 300 से अधिक वाले शहरों में बम पटाखे चलाने पर रोक लगा दी है। ऐसे में दीपावली पर आगरा में बम पटाखे नहीं चल सकेंगे, बम पटाखों की दुकानों के अस्थायी लाइसेंस भी नहीं दिए जाएंगे। एडीएम सिटी डा. प्रभाकांत अवस्थी का कहना है दीपावली पर बम पटाखों की बिक्री नहीं होगी, बम पटाखों की दुकान के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे, कोई अवैध रूप से बम पटाखे की बिक्री करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस और मजिस्ट्रेट किए जाएंगे तैनात
बम पटाखों की अवैध रूप से बिक्री न हो सके और बम पटाखे बाहर से खरीद कर कोई चला न सके, इसके लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस तैनात की जाएगी। दशहरा और दीपावली पर पूरी तरह से बम पटाखे चलाने पर रोक रहेगी। जिससे आगरा में एक्यूआई 300 से अधिक न पहुंचे।
2020 में दीपावली से दो दिन पहले लगी थी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में बम पटाखों की बिक्री और चलाने पर 300 से अधिक एक्यूआई वाले शहरों में रोक लगा दी थी। इसके बाद दीपावली से दो दिन पहले आगरा में बम पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई थी और बम पटाखों की दुकान के लिए जारी किए गए लाइसेंस निरस्त कर दिए गए थे। आगरा में बम पटाखों का 60 से 70 करोड़ का कारोबार है, रोक से कारोबारियों को नुकसान होगा।