आगरालीक्स.. आगरा में दीपावली पर दो घंटे की बम पटाखे चला सकेंगे। इसके बाद पटाखे चलाने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। शाम 8 बजे से रात के 10 बजे के बीच ही पटाखे जलाने की अनुमति है। रात 10 बजे के बाद पटाखे जलाने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। तय समय के बाद पटाखे न चलें, इसके लिए हर थाना क्षेत्र में थानाध्यक्ष को जिम्मेदार बनाया गया है।
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। इसमें यह एडवाइजरी भी जारी की गई है कि कम वायु प्रदूषण फैलाने वाले और ग्रीन पटाखों का प्रयोग करें। प्रमुख सचिव कल्पना अवस्थी की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि सिरीज वाले पटाखे एवं लड़ियों पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। पटाखों की बिक्री लाइसेंस वाली दुकान से ही हो और ई-कामर्स (फ्लिपकार्ड एवं अमेजन) आदि पर ऑनलाइन बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
शासनादेश में यह भी कहा गया है कि पटाखों से होने वाले नुकसान के बारे में प्रशासन जगह-जगह प्रचार-प्रसार करे। इसके अलावा शान्त क्षेत्रों में किसी भी समय पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह प्रतिबन्ध होने का कड़ाई से पालन किया जाए।