आगरालीक्स ….आगरा के डीईआई की लैब में रिसर्च स्कोलर नेहा शर्मा की हत्या के मामले में कोर्ट ने उदयस्वरूप और यशवीर संधू पर आरोप तय कर दिए गए हैं। कोर्ट ने उदयस्वरूप पर हत्या, दुष्कर्म और साक्ष्य नष्ट करने में आरोप तय किया। यशवीर पर हत्या में सहयोग और साक्ष्य मिटाने के आरोप में केस चलेगा।
शनिवार को अपर जिला जज (नवम) अनमोल पाल ने अपने आदेश में कहा कि उदयस्वरूप ने डीईआई की नैनो बायो टेक्नालाजी लैब में नेहा शर्मा के साथ लैंगिक संबंध स्थापित किए। लैब टेक्नीशियन यशवीर संधू के सहयोग से पेपर कटर और पिपैटी को तोड़कर धारदार हथियार की तरह प्रयोेेग करते हुए नेहा की हत्या कर दी।
साक्ष्य नष्ट करने के उद्देश्य से छात्रा के मोबाइल, लैपटॉप गायब कर दिए। लैब में बिखरा खून साफ कर दिया। उसकी कार को किसी अन्य स्थान पर खड़ा कर दिया। यशवीर संधू को धारा 201 आईपीसी में जमानत करानी होगी। अब 23 दिसंबर को वादी का बयान होगा। अभियोजन की ओर से एडीजीसी रघुवीर सिंह राठौर, सुखवीर सिंह चौहान ने पैरवी की। वहीं अभियुक्त पक्ष की आर से सुनील माथुर और सुब्रत मेहरा ने की।
इससे पहले सीबीआई रिपोर्ट में आरोपी उदय स्वरूप पर हत्या और रेप के आरोप लगने के बाद कोर्ट ने 13 मई 2016 को जेल भेज दिया था। इस मामले में मंगलवार ( 12 जुलाई 2016) को सुनवाई हुई। इस प्रकरण में पुलिस ने उदय स्वरूप के साथ यशवीर संधू को भी आरोपी बनाया था, लेकिन सीबीआई ने अपनी जांच में यशवीर को आरोपी नहीं बनाया था। इस पर उसकी तरफ से डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र दिया गया, अपर जिला जज अनमोल पाल ने बहस के बाद यशवीर के डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया है।
15 मार्च 2013 की हुई थी हत्या
नेहा शर्मा डीईआई से पीएचडी कर रही थी। 15 मार्च 2013 को उनकी लैब में हत्या करने के बाद कार को खेल गांव के पास रोड पर खडी कर दिया गया था। पुलिस को लावारिस कार की जानकारी होने पर नेहा शर्मा की तलाश की गई तो लैब में खून से लथपथ शव मिला था। कपडे उतरे हुए थे और शरीर पर 18 कट के निशान थे। जम्मू में तैनात उनके पिता रक्षक पाल शर्मा ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी।
दोनों आरोपी जमानत पर हुए रिहा
इस मामले में आरोपी उदय स्वरूप और यशवीर संधु के खिलाफ आगरा पुलिस सुबूत नहीं जुटा सकी थी। इसके चलते दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
15 मार्च 2013 : डीईआई लैब में हत्या। नेहा की कार खेल गांव के पास मिली।
16 मार्च : छात्र-छात्राओं ने आंदोलन छेड़ा। दो दिन तक पूरे शहर में हंगामा रहा।
17 मार्च : पुलिस जांच, छात्रा का गायब लैपटॉप लैब के पीछे झाड़ियों में मिला।
18 मार्च : नेहा का मोबाइल भी परिसर में मिला। गाइड समेत सैकड़ों से पूछताछ।
31 मार्च : निठारी कांड में जांच करने वाली फोरेंसिक टीम ने लैब से साक्ष्य जुटाए।
02 अप्रैल : जम्मू-कश्मीर विधानसभा में गूंजा नेहा शर्मा हत्याकांड।
05 अप्रैल : जम्मू-कश्मीर की पुलिस टीम आई। दो दिन यहां रही।
23 अप्रैल : उदय और यशवीर की गिरफ्तारी। दोनों को जेल भेजा।
16 जुलाई : पुलिस ने अदालत में भी चार्जशीट पेश कर दी।
22 जुलाई : सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश।
29 अगस्त : सीबीआई ने डीईआई पहुंचकर जांच शुरू की।
11 फरवरी : 2014 उदय और यशवीर कोर्ट से जमानत पर रिहा
जनवरी 2015 : सीबीआई ने आगरा के कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, उदय स्वरूप ने रेप के बाद की थी हत्या
13 मई 2016 : कोर्ट ने उदय स्वरूप को हत्या और रेप के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेजा
24 मई 2016 : सेशन कोर्ट ने जमानत देने से किया इन्कार
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