आगरालीक्स.. आगरा में अब बिना हेलमेट के बाइक और स्कूटी चलाने पर 5 गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा। वहीं, नई गाडी पर पुरानी गाडी का नंबर इस्तेमाल कर सकेंगे, इसके लिए नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट में आठ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पत्रकारों को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। यूपी में हेलमेट न पहनने पर जहां पहली बार सौ रुपये जुर्माना लगता था, इसे बढाकर पांच सौ रुपये कर दिया गया है। इससे बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अंकुश लगेगा।
नए वाहन पर पुराने का नंबर लगाने की सुविधा
वाहनों के लिए नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मोटर यान नियमावली 1998 में संशोधन किया गया है। वाहन मालिक अपने पुराने वाहन का नंबर नए वाहन के लिए आवंटित करा सकता है।
वीआईपी नंबर के रेट बढे
फोर व्हीलर में पहली श्रेणी के लिए एक लाख, दूसरी के लिए 50 हजार, तीसरी के लिए 25 हजार और चौथी के लिए 15 हजार रुपये शुल्क होगा। इसी तरह टू-व्हीलर में पहली श्रेणी में 20 हजार, दूसरी में 10 हजार, तीसरी में पांच हजार और चौथी में तीन हजार रुपये फीस लगेगी। नई व्यवस्था में पंजीयन नंबर ई-नीलामी के जरिये आरक्षित होगा। निर्धारित पंजीयन नंबरों के अलावा अन्य नंबर प्राप्त करने के लिए चार पहिया वाहनों को पांच हजार रुपये और दो पहिया वाहनों को एक हजार रुपये न्यूनतम शुल्क निर्धारित किया गया है।
फाइल फोटो