इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि थानों में दर्ज होने वाली हर प्राथमिकी 24 घंटे के भीतर वेबसाइट पर अपलोड की जाए। कोर्ट ने प्रत्येक जिले के पुलिस अधीक्षकों को इसकी निगरानी सौंपी है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डा. डीवाई चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने यूथ बार एसोसिएशन के सचिव शिखर अवस्थी की जनहित याचिका पर दिया है।
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