हाथऱसलीक्स… हाथऱस के बहुचर्चित गैंगरेप मामले में एससी-एसटी कोर्ट ने चार में तीन आरोपियों को बरी किया। एक आरोपी को दोषी करार दिया है।
गैंगरेप के पखवाड़े बाद लड़की की हो गई थी मौत
हाथरस के थाना चंदपा के एक गांव में 14 सितंबर-2020 को एक लड़की कथित गैंगरेप का शिकार हुई थी, जिसमें उसकी हालत गंभीर हो गई थी। लड़की को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी 29 सितंबर को इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
एससी-एसटी कोर्ट ने दिया आज फैसला
इस मामले की एससी-एसटी कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने आज फैसला देते हुए तीन आरोपियों रवि,रामू और लवकुश को को बरी कर दिया है, जबकि एक आरोपी संदीप को धारा 304 और एससी-एसटी एक्ट में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने संदीप को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना है।
जिले की राजनीति भी गरमा गई थी
इस मामले से जिले की राजनीति भी गरमा गई थी। पुलिस ने चार युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर अलीगढ़ जेल भेज दिया था। इस मामले में सीबीआई ने जांच करते हुए 104 लोगों को गवाह बनाया था, जिनमें से 35 लोगों की गवाही हुई।