Agra Police campaign against Drink & Drive with Breath analyzer#Agra
आगरालीक्स… आगरा सहित पूरे प्रदेश में अब घर बनवाना और महंगा। सरकार वसूलेगी जल टैक्स। नक्शा पास कराते समय देना होगा 50 रुपये प्रति वर्ग फुट जल शुल्क लगेगा।
कैबिनेट बैठक में जल शुल्क नियमावली 2022 को मंजूरी
यूपी कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब कोई भवन निर्माण कराता है तो उसे नक्शा पास कराते समय देना होगा 50 रुपये प्रति फुट जलशुल्क देना होगा। कैबिनेट बैठक में जल शुल्क नियमावली 2022 को मंजूरी दी गई है। अभी तक इसके लिए कोई नियम नहीं था।
बहुमंजिला भवन के निर्माण पर कुल क्षेत्रफल पर होगी वसूली
अगर बहुमंजिला भवन का निर्माण कराते हैं तो सभी तलों और बेसमेंट को शामिल करते हुए कुल क्षेत्रफल के आधार पर प्रतिमीटर 50 रुपये जल शुल्क का वसूला जाएगा। यही नहीं मौजूदा क्षेत्र से अतिरिक्त निर्माण पर भी जलशुल्क वसूला जाएगा। साथ ही हर साल एक अप्रैल से आयकर विभाग के कॉस्ट इन्फालेशन इंडेक्स के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा।
दस लाख तक की राशि एक मुश्त जमा होगी, बाद में नौ प्रतिशत ब्याज
जल शुल्क की धनराशि 10 लाख रुपये तक है तो एक मुश्त पैसा लिया जाएगा। दस लाख से अधिक जल शुल्क राशि होने पर 10 लाख रुपये नकद और बाकी चार किश्तों में 9 प्रतिशत के ब्याज पर लिया जाएगा।
विप्रा क्षेत्रों में लागू होगा जल शुल्क
यह निर्णय सीएम आदित्यनाथ योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। इस बैठक में यह शुल्क विकास प्राधिकरण वाले क्षेत्रों के लिए लागू होगा, जिसमें आगरा भी शामिल है, जिन प्राधिकरण क्षेत्र से जल की आपूर्ति नहीं होती है तो शुल्क लागू नहीं होगा।