नईदिल्लीलीक्स हाथरस भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया। इस जनहित याचिका में एक सेवानिवृत्त शीर्ष अदालत के न्यायाधीश की देखरेख में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। ( Hathras Stampede case Update : SC refuse to entertain PIL to appoint a five-member expert committee)
दो जुलाई को हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ में 121 अनुयायियों की मौत हो गई थी, इस मामले में प्रदेश सरकार ने रिटायर जज के निर्देशन में तीन सदस्यीय कमेटी गठित करने के साथ ही एसआईटी से जांच कराई। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई की गई।
याचिका पर विचार करने से इन्कार
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हाथरस में हुई भगदड़ की घटना की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त शीर्ष अदालत के न्यायाधीश की देखरेख में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर की थी।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह एक परेशान करने वाली घटना है लेकिन वह इस मामले पर विचार नहीं कर सकती और उच्च न्यायालय ऐसे मामलों से निपटने के लिए मजबूत अदालतें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी याचिका लेकर हाई कोर्ट जाने को कहा।