वाराणसीलीक्स..हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास तहखाने में पूजा जारी रखने का फैसला सुनाया है। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज।
जिला जज के फैसले पर रोक की कोई वजह नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज कहा कि केस से जुड़े सारे रिकॉर्ड और संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ज़िला जज के सुनाए फ़ैसले पर रोक लगाने की कोई वजह नहीं बनती है।
वाराणसी की जिला अदालत ने दिया था पूजा का आदेश
उल्लेखनीय है कि 17 जनवरी और 31 जनवरी को सुनाए फ़ैसले में ज़िला अदालत ने जिलाधिकारी को प्रॉपर्टी का रिसीवर नियुक्त किया था और व्यास तहखाने में पूजा करवाने की बात कही थी।
मुस्लिम पक्ष ने फैसले को दी थी चुनौती
मुस्लिम पक्ष ने 31 जनवरी को वाराणसी की ज़िला अदालत के सुनाए फै़सले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मुस्लिम पक्ष की मांग थी कि ज़िला अदालत के पूजा करवाने वाले फ़ैसले पर रोक लगाई जाए।