आगरालीक्स… आगरा में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे नौकरीपेशा और कारोबारियों को झटका लग रहा है, छह हजार रुपये जुर्माना जमा करना पड़ रहा है, 31 जुलाई अंतिम तिथि, जानें।

आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक कराना अनिवार्य है, जिन्होंने अभी तक आधार से अपना पैन कार्ड लिंक नहीं कराया है उनका रिटर्न फाइल नहीं हो रहा है। एडवोकेट नितिन शर्मा इनकम टैक्स, जीएसटी का कहना है कि जिन लोगों ने अभी तक आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं कराया है, इनकम पांच लाख से अधिक है। उन्हें पांच हजार रुपये जुर्माना जमा करना पड़ रहा है, एक हजार रुपये पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक कराने का शुल्क है। ऐसे में छह हजार रुपये जमा करने के बाद ही रिटर्न फाइल हो रहा है।
31 जुलाई है अंतिम तिथि
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इससे पहले ही अपना रिटर्न फाइल कर दें।