आगरालीक्स….. ये काम 31 मार्च तक कर लें।
सीए दीपिका मित्तल के अनुसार, वरिष्ठ कर एवं नीति विशेषज्ञ वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट की भी डेडलाइन 31 मार्च, 2024 को खत्म हो जाएगी। ये उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुनते हैं। टैक्सपेयर्स पुरानी टैक्स रिजीम के तहत अपने निवेश के लिए कई छूट का क्लेम कर सकते हैं। अगर आप नौकरीपेशा हैं तो कर बचाने के लिए निवेश से जुड़ा दस्तावेज ऑफिस में जमा करना जरूरी होता है। ये दस्तावेज जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2024 है।
आमतौर पर कर बचत के लिए सबसे पहला विकल्प जो सामने आता है, वह है आयकर कानून की धारा 80सी। इसके तहत, आप 1.50 लाख रुपये तक की कर बचत कर सकते हैं। इसके अलावा, कई ऐसे विकल्प भी हैं, जिनमें निवेश करने पर आप 1.50 लाख रुपये के अलावा भी कर बचा सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक टैक्स प्लानिंग नहीं की हैं, उनके लिए इस प्लानिंग को करते हुए विभिन्न सरकारी स्कीमों जैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना, म्यूचुअल फंड की इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि, सुकन्या समृद्धि योजना आदि स्कीम में इन्वेस्ट करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते है। 31 मार्च के बाद इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। जो लोग जीवन बीमा पॉलिसी या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की खरीद पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में टैक्स में छूट पाना चाहते हैं, उनके लिए इस पॉलिसी को खरीदने की आखिरी तारीख 31 मार्च,2024 तक है। इसके बाद खरीदी पॉलिसियों पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में टैक्स में किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी।
स्विच कर सकते हैं कर व्यवस्था
यदि आप वेतनभोगी करदाता हैं, तो आप हर वित्तीय वर्ष में पुरानी और नई कर व्यवस्था के बीच चयन कर सकते हैं। आप एक साल में नई व्यवस्था पर स्विच कर सकते हैं और फिर अगले साल पुरानी व्यवस्था पर वापस जा सकते हैं। आप आवश्यकता पड़ने पर व्यवस्थाएं बदल सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी व्यवस्था आपको सबसे कम कर देनदारी देती है। इसी तरह, यदि आपको गृह संपत्ति, अन्य स्रोतों या पूंजीगत लाभ से आय है, तो आप विभिन्न वित्तीय वर्षों में कई बार पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं के बीच स्विच कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि जिस मद में आप आयकर में छूट ले रहे हैं। उसके सभी दस्तावेज अपने पास रखें। क्योंकि ऐसा न होने पर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसलिए आयकर का लाभ लें पर सतर्कता रखें, बिना सोचे समझें या फिर बिना सबूत के किसी भी मद में छूट न लें। असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए अपडेट इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने 31 मार्च ही आखिरी तारीख है। अगर वित्त वर्ष 2020-21 में किसी तरह की गलती हो गई है तो आप अपडेट रिटर्न दाखिल करके उसे सुधार सकते हैं।