आगरालीक्स.. आगरा में स्विमिंग पूल और जिम के लिए लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस के जिम और स्वीमिंग पूल चलाने वालों पर कार्रवाई होगी। जाने पूरी प्रक्रिया और शुल्क।
यूपी सरकार ने जिम और स्वीमिंग पूल के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत स्वीमिंग पूल और जिम खोलने के लिए लाइसेंस लेना होगा।
यह है प्रक्रिया
आगरा में स्वीमिंग पूल और जिम के लाइसेंस के नोडल अधिकारी क्षेत्रीय क्रीडाधिकारी सुनील चंद्र जोशी हैं। आगरा के एकलव्य स्पोटर्स स्टेडियम में स्वीमिंग पूल के लिए फॉर्म मिलेगा। आवेदन फॉर्म को भरने के साथ ही स्वीमिंग पूल और जिम के लिए 15 15 हजार रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा।इसके बाद विशेषज्ञ कमेटी जिम और स्वीमिंग पूल का निरीक्षण करेगी, मानकों को परखेगी। टीम की रिपोर्ट के आधार पर लाइसेंस जारी किया जाएगा।
पुराने जिम और स्वीमिंग पूल के लिए भी लेना होगा लाइेंसस
नए के साथ ही पुराने स्वीमिंग पूल और जिम के लिए भी लाइसेंस अनिवार्य होगा। किसी सोसायटी और बिल्डिंग में स्वीमिंग पूल है तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना होगा।