New toll rates released for Agra-Lucknow, Purvanchal and Bundelkhand Expressway,
NEET 2017 online exam form filling start, Exam on 7th May
आगरालीक्स ….आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज सहित देश भर के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए नीट 2017 के आॅनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। परीक्षा सात मई को होगी।
बलूनी क्लासेज के डॉ ललितेश बलूनी ने बताया कि नीट 2017 के लिए 31 जनवरी से एक मार्च तक आॅनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म के साथ आधार कार्ड नंबर भी दर्ज करना होगा। वहीं, सात मई को देश के 80 शहरों में परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी।
online application for a month – from 31.01.2017 to 01.03.2017. This year in all the seats of MBBS/BDS courses,
Neet Exam – on 7th May, 2017. The Examination will be conducted in 80 cities across
the country Also Indian citizens, Non-Resident Indians, Overseas
The upper age limit of the candidates has been fixed 25 years on the date of conduct of
examination in which five year relaxation has been given to the reserved category
candidates. There shall be three attempts available uniformly for all the candidates in
NEET examination. Aadhaar Number is required to fill up the online application of
All India Quota Seats, State Government Quota Seats, State/Management/NRI
Quota Seats in Private Medical / Dental Colleges or any Private/ Deemed University
and Central Pool Quota Seats.
नीट एग्जाम के बारे में जानकारी के लिए लिंक क्लिक करें
http://cbse.nic.in/newsite/attach/Press%20Release_pmt.pdf
2016 में हुआ पहला नीट
ये है सुप्रीम कोर्ट का फैसला
NEET- 2 के आधार पर ही होंगे दाखिले
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, NEET- 1 की परीक्षा दे चुके जो छात्र ये समझते हैं कि उन्हें अपनी परीक्षा क्षेत्रीय भाषा की बजाय अंग्रेजी में देने के लिए ज्यादा वक्त नहीं मिला और वे सही से तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे छात्र NEET- 2 की परीक्षा दे सकते हैं. ऐसे छात्रों को अपने आवेदन के वक्त पहले दी जा चुकी NEET- 1 परीक्षा की उम्मीदवारी को छोड़नी होगी. NEET- 2 की परीक्षा के आधार पर उनका चयन हो सकेगा और दाखिले लिए जाएंगे.
अलग से परीक्षा नहीं करा पाएंगे राज्य
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि जो छात्र आवेदन करने के बावजूद किसी वजह से NEET-1 की परीक्षा देने से चूक गए, वो भी NEET- 2 की परीक्षा दे सकते हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को अलग से क्षेत्रीय भाषाओं में मेडिकल दाखिला प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. राज्यों की ओर से दलील दी गई थी कि उन्हें अपनी परीक्षा लेने की अनुमति दी जाए. कोर्ट ने कहा कि जब केंद्र सरकार की ओर से परीक्षा ली जा रही है, तो अलग से परीक्षा कराने कोई मतलब नहीं है. कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि एमबीबीएस या बीडीएस की पढ़ाई के लिए किसी निजी कॉलेज या एसोसिएशन या किसी निजी, डीम्ड विश्वविद्यालय को कोई परीक्षा लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी