आगरालीक्स… आगरा समेत प्रदेश के 14 जिलों में चलाई जा रही ई-बसों में सुरक्षित सफर के लिए नई गाइड लाइन जारी की गई है।
प्रदेश के 14 जिलों में भेजी गई एडवाइजरी
नगरीय परिवहन निदेशालय ने ई-बस से हुए अलग-अलग हादसों के बाद यात्रियों के सुरक्षित सफर को लेकर यह एडवाइजरी भेजी गई है। इसमें ई-बसों के संचालन के नए आपरेटिंग नियम जारी कर पड़ताल का फरमान नगरीय परिवहन निदेशालय की ओर से भेजा गया है।
अलीगढ़, मथुरा समेत 14 जिलों में भेजे दिशा-निर्देश
नगरीय परिवहन निदेशालय के संयुक्त निदेशक अजीत सिंह ने आगरा, मथुरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, झांसी, बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद और गोरखपुर शहर के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
चालक का पुलिस करेगी सत्यापन
चालक की हाईट की गहन पड़ताल की जाए। डीएल की जांच कराई जाए। साथ ही चालक का पुलिस से सत्यापन कराया जाए। बसों की स्टेयरिंग सौंपे जाने से पहले उसका परीक्षण ब्रेथ एनालाइजर से कराया जाए, जिससे पता चल सके कि उसने नशे का सेवन नहीं किया है। बिना वैध डीएल के रूट पर चालक को कतई न भेजा जाए। चालकों का अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण कराया जाए।
रूट पर भेजने से पहले बस की होगी पूरी जांच
नेत्र, स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए। रूट पर जाने से पहले बसों की यांत्रिक खराबी की जांच हो। खामियां दुरुस्त करने के बाद ही बस आनरूट हो। हादसे करने वाले चालक चिह्नित करते हुए दुर्घटनाओं के आदी चालकों को बस न सौंपी जाए।बसों की फिटनेस की जांच।आपात कालीन द्वार की हालत को परखा जाए।
टायरों की हालत।नगर बस की सभी लाइट जल रही हों।
स्टेयरिंग और ब्रेक की ई-बस निकलने से पहले जांच हो। फर्स्ट एड किट, अग्निशमन यंत्र, वेहिकिल ट्रैकिंग डिवाइस, एसएलडी यानी स्पीड लिमिट डिवाइस कार्यरत हो।