Agra News : Birth-Death registration stop due to portal Upgradation#agra
New rules for getting driving license from June 1, many facilities will be available at private driving centres, fine up to Rs 25 for driving by minors
आगरालीक्स..वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नये नियम एक जून से। नाबालिगों के वाहन चलाने पर 25 हजार जुर्माने समेत तमाम सख्ती।
सड़क परिवहन-राजमार्ग मंत्रालय ने लागू किए नियम
वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 जून से प्रभावी नए नियम लागू किए हैं। ये बदलाव ड्राइविंग टेस्ट प्रक्रिया को आसान बनाने और प्रदूषण कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
नये नियम कुछ इस प्रकार हैं।
दोपहिया-चार पहिया वाहनों के दस्तावेज अलग-अलग होंगे
आरटीओ कार्यालयों में सरल दस्तावेज प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसमें दोपहिया और चारपहिया वाहनों के आधार पर अलग-अलग दस्तावेज बनाए जाएंगे। इससे शारीरिक जांच की आवश्यकता कम होगी।
नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़ा तो जुर्माना, पंजीकरण रद
नाबालिकों को अगर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना और वाहन का पंजीकरण रद्द किया जाएगा।
नाबालिगों ने तेज वाहन चलाया तो दो हजार जुर्माना
नाबालिगो के तेज रफ्तार से वाहन चलाने पर एक हजार से दो हजार रुपये तक का जुर्माना लागू होगा।
निजी ड्राइविंग स्कूलों में टेस्ट देने की सुविधा
एक जून- 2024 से निजी ड्राइविंग स्कूलों में ड्राइविंग टेस्ट देने की सुविधा शुरू होगा।
अब लाइसेंस बनवाने के लिए लोग आरटीओ कार्यालयों के जगह निजी ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों पर ड्राइविंग टेस्ट दे सकेंगे।
लाइसेंस पाने की योग्यता प्रमाणपत्र दे सकेंगे
इन निजी केंद्रों को ड्राविंग टेस्ट आयोजित करने और लाइसेंस पाने के लिए योग्यता प्रमाण पत्र जारी करने को अधिकृत होंगे।