आगरालीक्स …आगरा में बाइक स्कूटी सहित दो पहिया वाहन पर दो लोगों के बैठने पर जुर्माना वसूला जाएगा, लाइसेंस भी निरस्त हो सकता है, मास्क ना लगाने और थूकने पर भी जुर्माना वसूला जाएगा। यह कानून महामारी अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद लॉक डाउन के दौरान लागू किया गया है। एसएसपी बबलू कुमार का मीडिया से कहना है कि महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली 2020 की अधिसूचना की गई जारी, राज्यपाल की मंजूरी के बाद प्रमुख सचिव चिकित्सा अमित मोहन प्रसाद ने जारी की अधिसूचना है।
दोपहिया वाहन पर एक से अधिक व्यक्ति होने पर पहली बार 250 रुपये, दूसरी बार 500 रुपये, तीसरी बार 1000 रुपये और चौथी बार पकड़े जाने पर ड्राईविंग लाइसेंस के निलंबन या निरस्तीकरण की होगी कार्रवाई।
बगैर फेस कवर/मास्क पहने घर से बाहर निकलने या सार्वजनिक जगहों पर थूकने के लिए पहली और दूसरी बार 100 रुपये, जबकि तीसरी बार और आगे हर बार देना होगा 500 रुपये जुर्माना।
लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को पहली बार में 100 से 500 रुपये तक, दूसरी बार में 500 से 1000 रुपये तक और आगे हर बार 1000 रुपये का देना होगा जुर्माना।
विशेष परिस्थिति में दोपहिया वाहन पर एक से अधिक व्यक्ति के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाएगी सशर्त अनुमति, दूसरे व्यक्ति द्वारा हेलमेट पहनने के साथ-साथ मास्क और ग्लव्स पहनने पर ही दी जाएगी अनुमति।
संबंधित न्यायालय, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, चालान वसूल करने वाले इंस्पेक्टर रेंक तक के पुलिस अधिकारी एपिडेमिक एक्ट के उल्लंघन का जुर्माना वसूलने के लिए होंगे अधिकृत।