आगरालीक्स… आगरा के 50 साल पुराने पालीवाल पार्क मेले में छोटी सी चूक पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। 22 मार्च को सेंट जोंस लाइब्रेरी के सामने पालीवाल पार्क में मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज होगा। कोई भी पार्टी और प्रत्याशी अपनी स्टॉल नहीं लगा सकेंगे, किसी तरह से वोट नहीं मांगेंगे, ऐसा करते पाए जाने पर आचार संहिता के उल्लंघन में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
मंगलवार दोपहर में आगरा के पालीवाल पार्क में 22 मार्च को होने जा रहे मेले को नगर निगम प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता के चलते रद कर दिया था। मामला तूल पकडने के बाद नगरायुक्त अरुण प्रकाश ने 20 मार्च को एक आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि 22 मार्च को पालीवाल पार्क मेला आयोजित किया जाएगा। यह मेला बाल विहार पार्क में आयोजित किया जाता था, वहां पौधरोपण कराया गया है। इसलिए मेला सेंट जोंस लाइब्रेरी के सामने आयोजित किया जाएगा।

आचार संहिता के उल्लंघन में होगी कार्रवाई
तत्कालीन मेयर कल्याण दास जैन द्वारा पालीवाल पार्क में करीब 50 साल पूर्व होली मेला की शुरुआत की गई थी, उसके बाद से हर साल मेला लग रहा है। इसमें राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक धार्मिक संस्थाओं और व्यापारिक और कर्मचारी संगठनों के स्टॉल लगते थे। कवि सम्मेलन सहित अन्य कार्यक्रम होते थे। झूले, ठेल सहित अन्य घरेलू चीजों की दुकानें लगती थीं। मेला में निगम प्रशासन एनओसी देता है और विभिन्न व्यवस्थाएं कराता है। आदर्श आचार संहिता के चलते पालीवाल पार्क मेला में राजनैतिक दल अपनी स्टॉल नहीं लगा सकेंगे, बैनर नहीं लगाएंगे और वोट नहीं मागेंगे।