आगरालीक्स …आगरा के कान्वेंट स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटों पर 48 घंटे में देना होगा निशुल्क प्रवेश, जानें क्या है पूरा मामला।
अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के तहत स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावकों के बच्चों को निशुल्क प्रवेश दिया जाना, जिन बच्चों को प्रवेश दिया जाना है उनको स्कूलों का आवंटन लॉटरी से किया जा चुका है। इसके बाद भी स्कूल प्रवेश नहीं दे रहे हैं।
ऐसे बच्चे जो चयनित हैं तथा स्कूल भी आवंटित हुए हैं, लेकिन निजी स्कूल संचालक बच्चों को प्रवेश देने में रुचि नहीं ले रहे हैं इसे डीएम भानु चंद्र गोस्वामी ने नियमों का गंभीर उल्लंघन माना।
जिले में गैर सहायतित मान्यता प्राप्त सीबीएसई और आईसीएसई विद्यालय (संविधान के अनुच्छेद 30 ( 1 ) के अन्तर्गत आने वाले अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानो को छोड़कर) सभी को निर्देशित किया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत ऑनलाईन लॉटरी में चयनित शत प्रतिशत छात्र छात्राओं का अपने-अपने विद्यालय में 02 दिवस में प्रवेश करते हुए आख्या तत्काल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में बीएसए को विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दिए।
साथ ही ऐसे अभिभावक जिनके बच्चों का आरटीई 2009 के अन्तर्गत ऑनलाईरी लॉटरी में प्रवेश हेतु नाम चयनित हुआ है, लेकिन विद्यालय द्वारा अद्यतन प्रवेश नहीं दिया गया है, वे अपने बच्चों के प्रवेश के सम्बन्ध में कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान, अशोकनगर आगरा एवं कार्यालय जिलाधिकारी महोदय कलैक्ट्रेट आगरा में सम्पर्क कर आवेदन दे सकते हैं।
इन स्कूलों में नहीं होगा प्रवेश
अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत छूट प्राप्त हैं, जनपद में ऐसी अल्पसंख्यक संस्थाएं,जिनके द्वारा अपना अल्पसंख्यक संस्थान का प्रमाण पत्र बीएसए कार्यालय में जमा करा दिया गया है। सेंट एंथोनी स्कूल, सेंट क्लेयर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल आगरा कैंट,सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल, घटिया आजम खां, सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल सिकंदरा,सेंट जॉर्जेस कॉलेज- गार्डन रोड बालूगंज 06- सेंट पैट्रिक जूनियर कॉलेज वज़ीरपुरा, सेंट पॉल्स चर्च कॉलेज यूनिट – 1 आगरा,08- सेंट पीटर्स कॉलेज आगरा, हैं अतः उपरोक्त स्कूल आरटीई अधि.2009 के अंतर्गत आच्छादित नहीं हैं या छूट प्राप्त हैं।