आगरालीक्स.. आगरा की पैरेंटस की संस्था ने लॉकडाउन में टयूशन फीस की जगह पूरी फीस लेने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से फीस कम करने के संबंध में जारी किए दिशा निर्देशों का शपथ पत्र मांगा है। हाईकोर्ट बैंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 18 जनवरी को अग्रिम निर्णय देने के लिए कहा है।
आगरा में लॉकडाउन में स्कूल फीस को लेकर विरोध किया गया, इसे लेकर आगरा के पैरेंटस ने
प्रोग्रेसिव आगरा पेरेंट्स एसोसिएशन (पापा ) बनाई। पापा संस्था द्वारा हाईकोर्ट में अपील की गई। पापा संस्था की तरफ से एडवोकेट यनेंद्र पांडेय ने अभिभावकों का पक्ष रखा, उन्होंने स्कूल के द्वारा अभिभावकों को भेजे गए मैसेज के स्क्रीन शॉट, फीस मांगने के तमाम साक्ष्य पेश किए। अधिकारियों द्वारा स्कूलों पर कार्रवाई न किए जाने के साक्ष्य भी पेश किया। स्कूल एसोसिएशन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अभिभावक फीस जमा नहीं कर रहे। इस मामले में कोर्ट ने प्रदेश सरकार को शपथ पत्र द्वारा स्कूल फीस को लेकर की गई कार्रवाई, दिशा निर्देश संबंधी शपथ पत्र देने के लिए कहा है।