आगरालीक्स…. आगरा के 25 हजार परिवारों पर संकट, ताजमहल के पूर्वी और दक्षिणी गेट का सर्वे पूरा, 17 अक्टूबर तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद न करने पर पुलिस और प्रशासन बल का प्रयोग करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को ताजमहल की 500 मीटर की रेडियस में व्यवसायिक गतिविधि बंद कराने के लिए एडीए को आदेश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 5 दिन बाद एडीए ने आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि 17 सितंबर तक ताजमहल के 500 मीटर की रेडियस में चल रहीं व्यवसायिक गतिविधियों को बंद कर दें। एडीए उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा है कि 17 अक्टूबर तक व्यवसायिक गतिविधि बंद नहीं की तो इन्हें प्रशासन और पुलिस की मदद से बल का इस्तेमाल करते हुए बंद कराया जाएगा।

ये है मामला
ताजमहल के पश्चिमी गेट पर एडीए द्वारा दुकानें बनाई गईं थी, ताजमहल के आस पास के 500 मीटर के दायरे में व्यवसायिक गतिविधि न करने की बात कहते हुए दुकानदारों को पश्चिमी गेट पर बनाई गई दुकानों में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद भी ताजमहल के आस पास होटल, एंपोरियम, दुकान सहित व्यवसायिक गतिविधि संचालित की जा रहीं थी। इस मामले में पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को ताजमहल की 500 मीटर की रेडियस में व्यवसायिक गतिविधि बंद कराने के लिए एडीए को आदेश जारी किए थे।