आआगरालीक्स ..(Agra News 21st November)आगरा में होटल, गेस्ट हाउस, मैरिज होम में शादी समारोह में शराब पिलाने के लिए लेना होगा अस्थायी लाइसेंस, बिना लाइसेंस के शराब पिलाने पर होगी कार्रवाई, जानें क्या है नया नियम।
आगरा में शादी समारोह चल रहे हैं, शादियों में लोग जमकर शराब भी पी रहे हैं। होटल, मैरिज होम, गेस्ट हाउस में हो रही शादियों में जाम से जाम टकराए जा रहे हैं। इसे देखते हुए आबकारी विभाग ने सख्ती कर दी हे।
अस्थायी लाइसेंस लेने के बाद ही पिलवा सकेंगे शराब
शादी समारोह में बराती और घराती को शराब पिलाते हैं तो उसके लिए आबकारी विभाग से अस्थायी लाइसेंस लेना होगा। इसकी अनिवार्यता कर दी गई है, यह नियम पहले भी था लेकिन आबकारी विभाग से कोई अस्थायी लाइसेंस नहीं ले रहा है और शादी समारोह शुरू होते ही शराब की बिक्री बढ़ गई है, इसे देखते हुए सख्ती की गई है।
आठ टीमें गठित, मुकदमा किया जाएगा दर्ज
जिला आबकारी अधिकारी नीरेश पालिया ने बताया कि होटल, गेस्ट हाउस और मैरिज होम में शादी समारोह में शराब अस्थायी लाइसेंस लेकर ही पिलाई जा सकती है। लाइसेंस लिए बिना शराब पिलाने पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। शादी समारोह में शराब के सेवन की जांच के लिए आठ टीमें गठित की गई हैं, ये टीमें छापा मारेंगी। टीम की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अस्थायी लाइसेंस लिए बिना ही शराब पिलाई जाती है तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा।