आगरालीक्स… कोर्ट ने कहा सरकार की नीतियों से असहमति रखने वालों को जेल में नहीं डाला जा सकता। वाटस एप ग्रुप बनाना अपराध नहीं।सरकार के जख्मी गरूर पर मरहम लगाने के लिए देशद्रोह के मुकदमे नहीं थोपे जा सकते और कोर्ट ने किसान आंदोलन से जुडे टूलकिट मामले में दिशा रवि को जमानत दे दी।
22 साल की जलवायु कार्यकर्ता दिशा एन रवि को किसान आंदोलन से संबंधित सोशल मीडिया पर टूलकिट शेयर करने पर और एडिट करने के आरोप में 13 फरवरी को बेंगलुरू से अरेस्ट किया गया था। अदालत ने अगले दिन दिशा रवि को पांच दिन की हिरासत में भेज दिया गया था। इस मामले में मंगलवार को दिल्ली कोर्ट ने दिशा एन रवि को एक लाख रुपये के बांड पर जमानत दे दी।
संविधान के अनुच्छेद 19 में भी विरोध करने के अधिकार के बारे में पुरजोर तरीके से कहा गया है
कोर्ट ने कहा सरकार के जख्मी गरूर पर मरहम लगाने के लिए देशद्रोह के मुकदमे नहीं थोपे जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा सरकार पर सजग तरीके से नजर खने वाले नागरिकों को केवल इसलिए जेज में नहीं डाला जा सकता क्योंकि वे सरकार की नीतियों से असहमति रखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 में भी विरोध करने के अधिकार के बारे में पुरजोर तरीके से कहा गया है।
वाटस एप ग्रुप बनाना,टूलकिट एडिट करना अपराध नहीं
कोर्ट ने कहा वाटस एप ग्रुप बनाना और टूलकिट एडिट करना कोई अपराध नहीं है। पुलिस को कुछ ऐसा नहीं मिला, जो यह बताता हो कि दिशा किसी अलगवावादी विचारधारा से जुडी थीं।