Postmortem of Mukhtar Ansari’s body will last for three hours,
Johns mill land case: High court will now hear on March 17# agranews
आगरालीक्स…जॉन्स मिल प्रकरण में प्रशासन 20 दिन में भी नहीं दे पाया जवाब, अब मांगी 15 दिन की और मोहलत….
प्रशासन ने मांगी मोहलत
22 फरवरी को हाईकोर्ट में जॉन्स मिल प्रकरण की सुनवाई में प्रशासन ने अब हलफनामा दाखिल करने के लिए 15 दिन की मोहलत और मांगी है. जबकि 3 फरवरी 2021 को हुई सुनवाई में भी प्रशासन यह जवाब नहीं दे पाया था कि किस कानून के तहत वह कार्रवाई कर रहा है. इस पर हाईकोर्ट ने प्रशासन को जवाब दाखिल करने के लिए 22 फरवरी तक का समय दिया था. अब 20 दिन बीत जाने पर भी आगरा प्रशासन हाईकोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं कर सका और हलफनामा दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट से 15 दिन की फिर मोहलत मांगी है. हाईकोर्ट ने आगरा प्रशासन को दो सप्ताह दिन का समय देते हुए याचिकाकर्ताओं को उसका जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय भी दिया है. अगली सुनवाई 17 मार्च को होनी है.
जॉन्स मिल संघर्ष समिति के पदाधिकारी मुकेश जैन, उमाशंकर माहेश्वरी, जगदीश जैन, आकाश जैन, प्रमोद अग्रवाल, कृष्ण कुमार अग्रवाल, अनिल जैन, अनुभव अग्रवाल, विशाल आदि ने जानकारी दी कि जॉन्स मिल प्रकरण में हाईकोर्ट द्वारा 22 फरवरी को हुई सुनवाई में प्रशासन द्वारा तीन सदस्यीय टीम हलफनामा जमा करने गई थी, लेकिन वहां सरकारी वकील द्वारा कोई हलफनामा तैयार न होने के कारण दाखिल नहीं किया गया. हाईकोर्ट से प्रार्थना की गई कि प्रशासन को हलफनामा दाखिल करने के लिए 15 की मोहलत और दी जाए।
ये है कहना
डीएम प्रभु एन सिंह का मीडिया से कहना है कि कोर्ट ने पूछा था कि जिलाधिकारी को जांच का क्या अधिकार है। इस पर जवाब दिया गया कि डीएम को अपनी मशीनरी जांचने का पूर्ण अधिकार है। न्यायालय ने माना कि जांच का आदेश डीएम के अधिकार क्षेत्र का है। कोई प्रतिकूल आदेश नहीं किया। इस मामले में दूसरी याचिका भी दायर है। दोनों याचिकाओं का एक साथ महाधिवक्ता के माध्यम से जवाब दिया जाएगा।