45 corona confirmed case in Agra: Agraites appeal to stay at home
आगरालीक्स.. आगरा में कोरोना के 45 केस आ चुके हैं, बेटी के संदेश को समझें, मेरी मम्मा डॉक्टर हैं, वह आप लोगों की मदद करने के लिए मुझसे दूर है, आप अपने घर में रहें, बाहर ना निकलें।
आगरा की आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉ निहारिका मल्होत्रा की बेटी नीराली का संदेश समझें,
मेरी मम्मा डॉक्टर हैं, वह आप लोगों की मदद करने के लिए मुझसे दूर हैं, आप उनकी मदद करें और अपने घर पर रहें।
आगरा में 4 अप्रैल को संक्रमित मरीजों की संख्या 45 पहुंच गई है। पुलिस ने सख्ती कर दी है, बेवजह घर से निकलने वालों पर कार्रवाई, 25 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं।
आगरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 33 नए केस, कोरोना के हॉट स्पॉट किए गए सील, अभी 228 के सैंपल की रिपोर्ट आनी है। को सील कर दिया है, पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। 228 की रिपोर्ट आनी है।
आगरा में तीन और चार अप्रैल को कोरोना के 24 घंटे में 33 नए केस आए हैं, इसमें से अधिकांश जमाती हैं, इन्हें दिल्ली में तब्लीगी मरकज जमात में कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद आगरा की मस्जिदों से पकडा गया था। 118 जमाती में से कुछ के सैंपल 1 अप्रैल को कई के सैंपल 2 अप्रैल को भेजे गए। इनकी रिपोर्ट चार अप्रैल को आ गई। इसमें से अधिकांश जमाती हैं, ये मस्जिद में रह रहे थे। इन मस्जिदों के आस पास के एरिया को सील कर दिया है। सैनेटाइज कराया जा रहा है। लोगों को घर से बाहर ना निकलने के लिए कहा गया है, इनके संपर्क में आने वालों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं।
तीन अप्रैल को आठ अरेस्ट
आगरा में लॉक डाउन में लोग घरों के बाहर खडे हो रहे हैं, मना करने के बाद भी नहीं मान रहे हैं। सडकों पर बेवजह गाडी लेकर निकल रहे हैं। इसे लेकर पुलिस ने सख्ती कर दी है। शुक्रवार को जगदीशपुरा क्षेत्र में पुलिस गश्त कर रही थी, यहां आठ लोग अगल बगल में खडे हुए थे, पुलिस ने उनसे घर पर रहने के लिए कहा, उन्होंने अनसुना कर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग के बजाय पास पास में खडे रहे। यहां से पुलिस ने आठ लोगों को अरेस्ट किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने रामेश्वर, सत्य नगर निवासी अमरेंद्र, नोबस्ता निवासी मोहसिन, आनंद नगर निवासी इसरार, भीम नगर निवासी लवलेश, लक्ष्मी नगर निवासी सूफियाना, गढ़ी भदौरिया निवासी बंटी और लक्ष्मी नगर निवासी आकाश को अरेट किया है।
इन धाराओं में दर्ज किया जा रहा मुकदमा
लॉक डाउन का उल्लंघन करने पर महामारी अधिनियम के तहत धारा 182 बी, 269, 270 में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इसमें दो साल तक की सजा का प्रावधान है। अभी तक लॉक डाउन उल्लंघन में 25 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं।