
न्यू आगरा स्थिति कम्यूनिटी हाल में शादी समारोह पर रोक लगाने के लिए क्षेत्रीय निवासी हिमांशु गर्ग ने कोर्ट की शरण ली थी। उन्होंने नगर निगम, आगरा विकास प्राधिकरण और न्यू आगरा सोसाइटी को पार्टी बनाया था। आदेश पर अमल न होने पर कोर्ट ने नगर निगम को अवमानना का नोटिस जारी किया था।
सहायक अभियंता एसपी वार्ष्णेय ने बताया कि मुख्य हाल के सभी दरवाजे, मंदिर की ओर से आने वाला रास्ते और ऊपर की मंजिल की ओर जाने वाले रास्ते बंद करते हुए 10 ताले लगाए हैं। कार्रवाई के दौरान दोनों ही पार्टियां मौजूद रहीं। इस संबंध में नगर आयुक्त इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि पहले कम्यूनिटी हाल को सील करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन जब कोर्ट के आदेश का विवेचन किया गया तो पाया कि कोर्ट ने केवल शादी समारोहों न होने देने के आदेश दिए हैं। इसलिए वहां सील करने के बजाय तालाबंदी की गई है। अन्य किसी कार्यक्रम के लिए सोसाइटी के माध्यम से नगर निगम से अनुमति लेनी होगी।
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