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Guidelines issued for the entire state including Agra…read here#agranews

आगरालीक्स…(24 December 2021 Agra News) आगरा सहित पूरे प्रदेश के लिए गाइडलाइंस जारी. नाइट कफर्यू के अलावा ये नियम भी हो रहे कल से लागू…पढ़ें पूरी गाइडलाइंस

आगरा सहित पूरे प्रदेश में 25 दिसंबर की रात से नाइट कफर्यू का ऐलान प्रदेश की योगी सरकार द्वारा किया गया है. जिस हिसाब से देश में ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं, उसको लेकर पूरे देश में चिंताएं हैं. यूपी में भी ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट किया गया है. शुक्रवार को प्रदेश सरकार द्वारा नाइट कफर्यू के ऐलान के बाद गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं. ये सभी गाइडलाइंस शनिवार 25 दिसंबर से प्रभावी हो जाएंगी…

ये हैं गाइडलाइंस

  1. सार्वजनिक स्थानों पर मास्क की अनिवार्यता को प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जाए। इसे सुनिश्यित करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर जिला प्रशासन व पुलिस लगातार अनुश्रवण करेंगे।
  2. कोविड संक्रमण की ​स्थिति को देखते हुये रात्रि 11:00 बजे से प्रात: 5 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। रात्रिाकलीन कर्फ्यू की अवधि में आवश्यक सेवायें एवं मालवा​हक वाहनों, एम्बुलेंस आदि को आने जाने की अनु​मति होगी।साथ ही कोविड से जुड़े कार्मिक, पुलिस कर्मी और रात्रि उघोगों से संबंधित कर्मियों को उनकी आईडी के आधार पर आनेे जाने की अनुमति होगी।
  3. बाजारों मे मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापरियों को जागरूक किया जाय। बिना मास्क के कोई भी दुकानदार ग्राहक को समान न दें।
  4. शापिंग माल्स/सुपर मार्केट में बिना मास्क विचरण न किया जाय।शापिंग माल्स/सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी,सैनिटाइजर की व्यवस्था व कोविड हेल्प डेस्क के साथ ही खोलने की अनुमति होगी।
  5. निगरानी समितियों ने कोरोना प्रबन्धन में सराहनीय कार्य किया है। कोविड के संक्रमण के द्रष्टिगत गॉवों एवं शहरी वार्डो में निगरानी समितियों को पुन: ऐक्टिव किया जाय। इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग के परामर्श से ग्राम्य विकास एवं नगर विकास विभाग द्वारा तत्काल निर्देश जारी किये जायेगें,जिनका जिले स्तर पर प्रतिदिन अनुश्रवण किया जाएगा।
  6. शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निम्नवत् शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार रहेगी— 1. बन्द समय में एक समय में अधिकतम 200 से अनधिक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड—19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी। 2. खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउन्ड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड—19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी। 3.आयोजन/समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यव्स्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णत: पालन किया जायेगा। 4. सभी आयोजक ऐसे कार्यक्रमों की सूचना अनिवार्य रूप से जिला प्रशासन एवं पुलिस को लिखित रूप से उपलब्ध करायेंगे। सभी आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि ऐसे कार्यक्रम में वह कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन भी सुनिश्यित करायें।
  7. जनपदों में जिलाधिकारी विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए भारत सरकार की गाइडलान्स का पाालन सुनिश्चित करेंगे,हाई रिस्क वाले देशों के यात्रियों का अनिवार्य रूप से आर टी पी सी आर टेस्ट कड़ाई से किया जाये तथा अन्य देशों के भी विदेशी यात्रियों का रेन्डम सेम्नल लेकर आर टी पी सी आर टेस्ट प्रभावी रूप से किया जाये।
  8. जनपदों में जिलाधिकारी अन्य प्रदेशों से आने वाले यात्रियों के संबंध में निगरानी समिति से रिपोर्ट लेकर उनका आर टी पी सी आर टेस्ट कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ रेलवे एवं बस स्टेशनों पर एण्टीजन टेस्टिंग की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे एवं संदिग्ध यात्रियों का विवरण लेकर आर टी पी सी आर टेस्अ कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
  9. समस्त जिलाधिकारी जनपदों में इन्टीग्रेटेड कोविड कमान्ड कण्ट्रोल सेन्टर के माध्यम से प्रभावी रूप से ट्रैक टेस्ट ट्रीटमेंट की कार्यवाही करायेंगे। इस संबंध में जिलाधिकारी, पुलिस अधिक्षक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी प्रतिदिन व्यक्तिगत अपनी उपस्थि​ति सुनिश्वित कर अनुश्रवण करेंगे।
  10. स्कूल कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान के प्रबन्धक एवं प्रधानाघ्यापक सकूल/ कॉलेज में छात्रों में मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ साथ सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।
  11. कोरोना के रोकधाम हेतु स्थायी एवं अस्थायी पब्लिक एड्रेस सिस्टम का पुन: प्रभावशाली रूप से व्यापक उपयोग कर जन समान्य को जागरूक किया जाए एवं पी ए सिस्टम की सूचना ग्रह विभाग को दिनांक 28.12.2021 तक ग्र​ह कन्ट्रोल रूम की इमेल आइडी पर उपल्बध करायी जाये।
  12. इस संबंध में ग्रह विभाग के अतिरिक्त नगर विकास विभाग, ग्राम्य विकास विभाग एवं औघोगिक विकास विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये के प्रत्येक औघोगिक इकासई में कोविड हेल्प डेस्क एवं कोविड केयर सेन्टर की व्यव्स्था की जाय एवं प्रतिदिन की रिपोर्ट औघोगिक विकास विभाग को उपलब्ध करायी जाय।
  13. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे जनपदीय प्रशासनिक पुलिस एवं स्वास्थय विभाग के अधिकारीयों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए रेलवे स्टेशनोंपर स्क्रीनिंग की कार्यवाही की सूचना प्रतिदिन उपल्बध करायेंगे।
  14. प्रबन्ध निदेशक उप्र परिवहन निगम प्रतिदिन बस स्टेशनों पर की गयी स्क्रीनिंग की सूचना ग्रह विभाग को उपल्बध करायेंगे एवं परिवहन निगम उसमें अनुबन्ध्ति बसों में सेनेटाइजर एवं मास्क की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।
  15. निजी बसों के संबंध में परिवहन आयुक्त सभी निजी बस आपरेटरों से समन्वय स्थापित करते हुए निजी /प्राइवेट बसों में कोरोना प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। इससे संबंधित सूचना ग्रह विभाग को उपल्बध करायेंगे।
  16. समस्त औ​घोगिक इकाईयों को रात्रि कालीन कर्फ्यू से पूर्णतया छूट रहेगी।
  17. क्रपया उपरोक्त दिशा—निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

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