आगरालीक्स..Breaking.. आगरा के आंबेडकर विवि के पूर्व कुलपति प्रो. विनय पाठक की बढ़ी मुश्किल, पुलिस कर सकती है अरेस्ट।
आगरा के डॉ. भीमराव आंबेडकर विवि में परीक्षा कार्य करने वाली एजेंसी से एक करोड़ से अधिक की रिश्वत लेने के मामले में कुलपति प्रो. विनय पाठक और उनके सहयोगी पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में प्रो. विनय पाठक ने हाईकोर्ट में एफआईआर और गिरफ्तारी के विरुद्ध याचिका दायर की थी। वर्तमान में प्रो. विनय पाठक, कानपुर विवि के कुलपति हैं।

हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज
प्रो. विनय पाठक द्वारा हाईकोर्ट में एफआईआर और गिरफ्तारी के विरुद्ध याचिका दायर की थी।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति राजेश कुमार सिंह व न्यायमूर्ति विवेक सिंह की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी है।
प्रो. विनय पाठक को गिरफ्तारी से भी राहत नहीं
इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कोई तथ्य नहीं बताया जा सका जिसके आधार पर याची के खिलाफ दर्ज मुकदमा खारिज किया जा सके। जब मुकदमा खारिज नहीं किया जा सकता है तो गिरफ्तारी से भी कोई राहत नहीं प्रदान की जा सकती।