आगरालीक्स… निकाय चुनाव के लिए वाहन संख्या निर्धारित। जानिये प्रचार के साथ मतदान और मतगणना में कितनी गाड़ियों की दी गई है मंजूरी।

मजिस्ट्रेटों द्वारा पास जारी किए जाएंगे

निर्वाचन के दौरान प्रत्याशियों द्वारा प्रचार-प्रसार मतदान एवं मतगणना दिवसों में वाहनों का उपयोग नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर ही किया जा सकेगा। निर्वाचन में प्रचार-प्रसार के लिए, मतदान एवं मतगणना दिवसों में बिना अनुमति वाहनों का प्रयोग संभव नहीं होगा। इसके लिए सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा पास जारी किए जाएंगे।
बिना अनुमति वाहनों का प्रयोग नहीं होगा
नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी प्रचार-प्रसार, मतदान दिवस, मतगणना दिवस के लिए वाहनों को बिना अनुमति के उपयोग नहीं कर सकेंगे, साथ ही आयोग से निर्धारित संख्या से ज्यादा वाहन नहीं घुमा सकेंगे। निर्धारित से ज्यादा वाहन उपयोग में लाए जाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित किराया मान्य
प्रत्याशियों द्वारा उपयोग में लाए गए वाहनों का किराया परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित दर के आधार पर निर्वाचन व्यय में शामिल किया जाएगा। अनुमति प्राप्त वाहनों के अलावा अन्य किसी भी वाहनों पर प्रत्याशियों द्वारा झंडे एवं स्पीकर नहीं लगाए जाएंगे।
इतने वाहन ही लगा सकेंगे प्रचार में
नगर निगम के महापौर पद के लिए 5
नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए 3
नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 2
नगर निगम के पार्षद पद के लिए 2
नगर पालिका परिषद के सदस्य पद के लिए 1
नगर पंचायत के सदस्य पद के लिए 1
मतदान दिवस पर इतने वाहन रख सकेंगे
नगर निगम में महापौर पद के लिए 2
पार्षद पद हेतु के लिए 1
नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए 1
नगर पालिका परिषद-नगर पंचायत के सदस्य पद के लिए 0
मतगणना के दिन वाहन
नगर निगम में महापौर के प्रत्याशी को 2
अध्यक्ष नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत को 1 ,पार्षद नगर निगम एवं सदस्य नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत को 0