आगरालीक्स…आगरा में कल मतदान के बाद ही खुलेंगी शराब और बीयर की दुकानें. 48 घंटे के लिए की गई हैं बंद. आगे भी इतने समय के लिए बंद रखने के हैं ये आदेश
आगरा में नगर निकाय चुनाव को लेकर शराब, बीयर की दुकानें कल से बंद हैं. कल शाम 6 बजे से इन दुकानेां पर ताले लगे हुए हैं. ये सभी दुकानें और मॉडल शॉप कल यानी 4 मई को मतदान की समाप्ति तक ही बंद रहेंगी. आगरा में कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा. यानी की शाम 6 बजे के बाद शराब, बीयर की दुकानें खुल जाएंगी. डीएम की ओर से इसके आदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं. 13 मई को मतगणना को लेकर भी 12 मई की शाम 6 बजे से शराब और बीयर की सभी रिटेल व होलसेल दुकानें बंद रहेंगी जो कि 13 मई को पूरे दिन बंद रहेंगी.

डीएम ने ये किए थे आदेश जारी
जिला मजिस्ट्रेट/लाइसेंस प्राधिकारी नवनीत सिंह चहल द्वारा उप्र आबकारी (संशोधन) नियमावली 1999 के प्राविधानों एवं लोक प्रतिनिधित्व- 1951 की धारा-135 ग के खण्ड (एक) में यथा उपबंधित प्राविधान के अनुसार तथा आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये दिनांक 04.05.2023 को जनपद आगरा में होने वाले मतदान दिवस 04.05.2023 के उपलक्ष्य में दिनांक 02.05.2023 को शाम 6.00 बजे से दिनांक 04.05.2023 को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस 13.05.2023 के उपलक्ष्य में दिनांक 12.05.2023 को शाम 06 बजे से दिनांक 13.05.2023 को रात्रि 12 बजे तक जनपद-आगरा के समस्त थोक एवं फुटकर आबकारी अनुज्ञापनों से क्रय बिकय पूर्णतया प्रतिबन्धित किया गया है.