आगरालीक्स…आगरा में पेठा कारोबारियों और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के लिए सख्त आदेश. 33 ट्रांसपोर्ट एजेंसियों के वाहन सड़क पर खड़े पाए गए तो होगा एक्शन
आगरा में आज मंडलायुक्त व टीटीजैड प्राधिकरण के अध्यक्ष अमित गुप्ता की अध्यक्षता में ताज ट्रेपैजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण की 60वीं बोर्ड बैठक आयुक्त सभागार में आयेाजित हुई. बैठक में मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने आगरा के पेठा व ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं. उन्होंने सख्ती से कहा है कि यमुना किनारा मार्ग पर संचालित 33 ट्रांसपोर्ट एजेंसियों के वाहन सड़क पर किसी भी स्थिति में खड़े न होने पाए. अगर वो खड़े पाए जाते हैं तो उन पर एक्शन लिया जाए.
बैठक में यमुना किनारा स्थित ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के बिन्दु पर भी विचार किया गया, जिसमें संभागीय परिवहन अधिकारी ने अवगत कि जीएसटी विभाग में पंजीकृत 348 ट्रांसपोर्ट एजेंसियों की प्राप्त सूची के परीक्षण उपरान्त 33 ट्रांसपोर्ट एजेंसियॉं यमुना किनारा मार्ग पर अभी भी संचालित हैं। मण्डलायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि यमुना किनारा मार्ग पर ट्रांसपोर्ट एजेंसीज के वाहनों को किसी भी दशा में खड़ा न होने दिया जाये एवं वाहन खड़ा पाये जाने पर नियमित रूप से कार्यवाही की जाये।
उन्होंने यमुना किनारे के ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को स्थानान्तरण हेतु ट्रांसपोर्ट नगर में रिक्त भू-खण्ड ई-ऑक्शन के माध्यम से आवंटन की कार्यवाही के बारे में जानकारी ली जिसमें बताया गया कि इसके लिए तीन आवेदन आए जिनमें एक आवेदन पात्र व दो आवेदन अपात्र पाए गए जिस पर मण्डलायुक्त ने ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों से बात कर आवंटन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराए जाने के लिए अपर जिलाधिकारी (नगर) को जिम्मेदारी देने के निर्देश दिए। मण्डलायुक्त ने घनी आबादी क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पर कार्यवाही करने को निर्देशित किया तथा किसी भी दशा में यमुना किनारे ट्रांसपोर्ट गतिविधियां रोकने के निर्देश दिए।
बैठक में पेठा इकाईयों के कालिंदी विहार में स्थानान्तरण एवं पेठा इकाईयों में कोल/कोक पर पूणतः प्रतिबन्ध लगाने, तथा अन्यत्र अवैध पेठा उत्पादन करने वाली इकाईयों का औचक निरीक्षण कर पेठा कारखानों/भट्टियों की सीलिंग/ध्वस्तीकरण व जुर्माना वसूले जाने हेतु निर्देशित किया, अपर जिलाधिकारी (नगर) ने बताया कि अवैध रूप से संचालित 02 कारखाने सील किए जाने की कार्यवाही की गई है।