आगरालीक्स…. आगरा में बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने के लिए फर्जी मुकदमा दर्ज कराने के मामले में बिल्डर कमल चौधरी की आलीशान कोठी पर मुनादी, बिल्डर पिता पुत्र को भगौड़ा किया घोषित। वीडियो के लिए क्लिक करें।
आगरा के जगदीशपुरा में बोदला रोड पर बैनारा फैक्ट्री के पास चार बीघा जमीन पर कब्जा करने के लिए वहां रह रहे केयर टेकर रवि कुशवाहा और उनके परिजनों पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया था, इसके बाद जमीन पर कब्जा कर लिया गया। इस मामले में थाना जगदीशपुरा के तत्कालीन एसओ जितेंद्र कुमार को निलंबित करते हुए अरेस्ट कर जेल भेज दिया, दो और लोगों को जेल भेजा जा चुका है। जमीन कब्जाने के मामले में बिल्डर कमल चौधरी और उनके बेटे धीरू चौधरी को भी आरोपी बनाया गया है लेकिन दोनों पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं, इनाम भी घोषित किया जा चुका है।
बिल्डर पिता पुत्र भगौड़े घोषित
डीसीपी सिटी सूरज राय का मीडिया से कहना है कि विवेचक आनंदवीर सिंह ने कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 82 के आदेश के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। सोमवार को आदेश मिल गया है, इसमें बिल्डर कमला चौधरी और बेटा धीरू चौधरी भगौड़े घोषित किए गए हैं। अब उनके घर ढोल पिटवाकर मुनादी कराई जाएगी, धारा 82 का नोटिस चस्पा कराया जाएगा। इसके बाद भी एक समयावधि में आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो सीआरपीसी की धारा 83 के आदेश के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। आदेश मिलने पर संपत्ति कुर्क की जाएगी।
कराई गई मुनादी
एसीपी लोहामंडी मयंक तिवारी मंगलवार को पुलिस फोर्स और ढोल लेकर बिल्डर कमल चौधरी के आलोक नगर स्थित आवास पर पहुंचे, ढोल पिटवाकर मुनादी कराई गई।