आगरालीक्स… आगरा की महिला उद्यमी अशोक आटो सेल्स की एमडी डाॅ. रंजना बंसल के पिता की फर्जी वसीयत से करोड़ों की जमीन बेचने के आरोप में मुकदमा दर्ज। कोर्ट के आदेश पर थाना हरीपर्वत में दर्ज कराए गए मुकदमे में छह लोग नामजद किए गए हैं।
आगरा में करियप्पा रोड, बालूगंज निवासी अशोक आॅटो सेल्स की एमडी डाॅ. रंजना बंसल के पिता रामकिशोर बंसल का
अगस्त 2016 को निधन हो चुका है। उन्होंने कोर्ट के माध्यम से थाना हरीपर्वत में दर्ज कराए मुकदमे में कहा हैं कि मौजा नराइच में दो रकवों में 1.2780 हेक्टेयर जमीन की 2 जून 2016 को उनके पिता ने सदर तहसील में उनके हक में रजिस्टर्ड वसीयत कराई थी। वसीयत के अनुसार, पिता के निधन के बाद जमीन उनके नाम हो जाएगी।
साजिश के तहत तैयार की फर्जी वसीयत
आरोप है कि आपराधिक साजिश के तहत 12 जून 2001 को एक फर्जी वसीयत तैयार कराई गई। उनकी पिता की जगह किसी और को प्रस्तुत किया गया, फोटो उनके पिता की लगाई गई, वसीयत में देवानंद और केदारनाथ गवाह बने, उपनिबंधक कार्यालय में वसीयत रजिस्टर्ड है आरोप है कि उस वसीयत में हस्ताक्षर फर्जी हैं। उनकी उम्र 96 वर्ष दर्शाई गई है, नामांतरण के लिए नगर निगम से जो म्रत्यु प्रमाण पत्र बनवाया गया उसमें भी तिथि गलत है। म्रत्यु की तिथि 15 जून 2007 दर्ज है। पिता छावनी परिषद में रहते थे इसलिए म्रत्यु प्रमाण पत्र नगर निगम से जारी नहीं हो सकता है
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2012 में जमीन बेच दी
आरोप है फर्जी वसीयत कराने के बाद नामांतरण कराया और 2012 में जमीन डोरीलाल के नाम बेच दी। इस मामले में डीसीपी सिटी सूरज राय का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
इनके खिलाफ दर्ज कराया गया मुकदमा
गुलार गली, रावत पाड़ा निवासी संतोष कुमार जैन, राजीव कुमार, नितुल जैन, पीपल मंडी निवासी देवानंद, पंचकुइयां निवासी केदारनाथ और शकुंतला नगर गढ़ी भदौरिया निवासी डोरीलाल को आरोपी बनाया है।