आगरालीक्स…आगरा में पूर्व मंत्री के नाती दिव्यांश चौधरी के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला. जूता कारोबारी और उनकी बेटी को कार से कुचलने का किया था प्रयास, 25 हजार का है इनाम
पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह के पौत्र दिव्यांश चौधरी के मामले में आज कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया. दिव्यांश चौधरी के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने खारिज कर दिया. एसीजेएम तृतीय दस्यु प्रभावी क्षेत्र ने सुनवाई के दौरान अभियोजन के तर्क के आधार पर इसे खारिज कर दिया.
आगरा में 15 अप्रैल की रात को अपनी बेटी को कार से घर लेकर पहुंचे जूता कारोबारी पर पूर्व मंत्री उदयभान सिंह चौधरी के नाती दिव्यांश चौधरी ने कार चढ़ाने की कोशिश की थी, इस मामले में कार से कुचलने सहित अन्य धाराओ में शाहगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. दिव्यांश चौधरी पर आरोप है कि वह जूता कारोबारी की बेटी को काफी समय से परेशान कर रहा था उसका रास्ता रोक लेता था. इस मामले में भी मुकदमा दर्ज हो चुका है और पुलिस में भी शिकायत की गई थी. मुकदमा दर्ज होने के बाद से दिव्यांश चौधरी फरार है.
इसी बीच पूर्व मंत्री उदयभान सिंह ने प्रेसवार्ता कर जूता कारोबारी की बेटी के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर दी, उसके फोटो और तथाकथित पर्सनल चैट भी सार्वजनिक कर दी, इससे पंजाबी समाज में आक्रोश है. उन्होंने बुधवार को बैठक कर तीन दिन में दिव्यांश चौधरी को अरेस्ट करने के लिए अल्टीमेटम दिया था लेकिन अभी वह पकड़ा नहीं जा सका है.