आगरालीक्स…. आगरा सहित देश भर में आधी रात से गुडस एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) लागू हो गया है। रात 12 बजे के बाद से आगरा के बडे शोरूम में सामान खरीदने पर जीएसटी लगे हुए बिल जारी होने लगे, इन्हें आधी रात के बाद से सोशल मीडिया पर लोग साझा कर रहे हैं। अभी कई तरह की उलझन हैं और लोग भी जीएसटी को समझने के प्रयास में जुटे हुए हैं।
रात 12 बजे से जीएसटी लागू कर दिया गया। नए बिल में दो टैक्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें एक सीजीएसटी है, इसका मतलब सेंट्रल जीएसटी है और दूसरा टैक्स एसजीएसटी है, इसका मतलब स्टेट जीएसटी है। किसी सामान पर 18 फीसद टैक्स है तो वह 9 फीसद सीजीएसटी होगा और 9 फीसद एसजीएसटी लगेगा, इन दोनों को मिलाकर 18 फीसद टैक्स लगेगा।
जीएसटी में लग अलग सामानों के लिए अलग अलग टैक्स रेट तय किया है. 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी. जीएसटी लागू होने से एक जुलाई से कुछ सामान सस्ते हंगे और कुछ महंगे.
क्या है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी
जीएसटी के दो हिस्से किए गए हैं, एक हिस्सा केंद्र सरकार के पास टैक्स के रूप में जाएगा, यह सीजीएसटी है और दूसरा हिस्सा एसजीएसटी के रूप में राज्य सरकार को टैक्स मिलेगा। जब एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान बेचा जाएगा तो उस पर आईजीएसटी के तहत बिलिंग होगी, इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं होगा। इस आईजीएसटी से दोनों राज्य और केंद्र सरकार के बीच में टैक्स का बंटवारा होगा।
1. मोबाइल फोन औऱ मोबाइल बिल
मोबाइल फोन कुछ राज्यों के लिए सस्ते होंगे, कुछ राज्यों के लिए महंगे. मोबाइल के लिए टैक्स रेट 12 फीसदी तय हुआ है. जिन राज्यों में वैट 14 फीसदी था वहां के लोगों के लिए मोबाइल फोन सस्ता होगा लेकिन कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में वैट 5 फीसदी है इसलिए वहां के लोगों को मोबाइल पर 12 फीसदी टैक्स देना होगा और वहां मोबाइल महंगे हो जाएंगे.
2.मोबाइल बिल पेमेंट नहीं बढ़ेगा
मोबाइल बिल का शुरुआत में पेमेंट महंगा होगा लेकिन इसमें भी आगे कमी हो सकती है. अभी 15 प्रतिशत लगता है. एक जुलाई से बिल भरेंगे तो 18 प्रतिशत बिलिंग अमाउंट पर टैक्स लगेगा. सरकार ने टेलिकॉम कंपनियों को अपनी लागत का नए सिरे से आंकलन करने को कहा है. सरकार कह रही है कि टेलिकॉम कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा मिलेगा, लिहाजा लागत घटेगी और जीएसटी की दर ऊंची होने के बावजूद मोबाइल बिल नहीं बढ़ेगा.
3. क्रेडिट कार्ड पेमेंट महंगा
सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है लेकिन जीएसटी के दौर में क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट महंगा हो जाएगा. अभी तक क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट पर 15 फीसदी सर्विस टैक्स लगता है लेकिन एक जुलाई से 18 फीसदी सर्विस टैक्स देना होगा.
4 बीमा कवर महंगा
बीमा पॉलिसी एक जुलाई से महंगी होगी. बीमा को 18 फीसदी की कैटेगरी में रखा गया है. अब तक बीमा पर 15 फीसदी टैक्स लगता था. अगर आप 15,000 का बीमा करते हैं तो 2250 टैक्स लगता था. एक जुलाई से 2700 रुपये टैक्स देना होगा.
5. टूर पैकेज महंगा
जीएसटी के लागू होने पर सैर सपाटा महंगा होगा. GST में टूर एंड ट्रैवल पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा जो अभी 15 फीसदी लगता है. यानी टैक्स रेट 3 फीसदी बढ़ जाएगा. अगर पहले 10 हजार का टूर पैकेज था तो उस पर 1500 रुपये टैक्स लगता था अब बढ़कर ये 1800 रुपये हो जाएगा.
6. सोना महंगा होगा
20-जीएसटी लागू होने के बाद सोना महंगा हो सकता है. सोने पर इस समय 1 फीसदी एक्साइज ड्यूटी और 1 फीसदी वैट लगता है. सोना और गहनों पर 3 फीसदी टैक्स का फैसला हुआ है.
7. GST से बाहर पेट्रोल-डीजल, LPG, शराब
पेट्रोल-डीजल, गैस सिलेंडर और शराब पर जीएसटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मतलब पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में राज्यों के हिसाब से जो अंतर दिखता है वो अंतर बना रहेगा. राज्य अपनी मर्जी से इन पर टैक्स वसूलते रहेंगे. राज्यों की मांग पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल, गैस सिलेंडर, शराब को जीएसटी से बाहर रखा है.