आगरालीक्स …Agra News : आगरा में विशेष मतदाता पुनरीक्षण चलाया जा रहा है। एक जनवरी 2025 को उम्र 18 वर्ष होने वाली है तो वोटर कार्ड बनवा सकते हैं। नाम गलत है तो वह भी सही किया जाएगा। ( Agra News : Special Voter revision campaign in Agra#Agra )
29 अक्टूबर 2024 से 28 नवम्बर 2024 तक विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण अभियान-2025 चलाया जायेगा, जिसमें बीएलओ द्वारा अर्हता तिथि 01 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवक, युवतियों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने, मृतक मतदाताओं का नाम सूची से हटाने तथा मतदाताओं के नाम में किसी भी प्रकार की त्रुटि में सुधार एवं विस्थापित मतदाताओं का नाम वर्तमान निवास के आधार पर शिफ्ट करने सम्बंधित विभिन्न कार्यवाहियां की जाएगीं।
जिला निर्वाचन अधिकारीअरविन्द मल्लप्पा बंगारी ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में 29 अक्टूबर 2024 से 28 नवम्बर 2024 तक एक माह चलने वाले मतदाता पुनरीक्षण अभियान के लिए कहा कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके छात्र/छात्रांए खुद भी मतदाता बनें और दूसरे लोगों को भी मतदाता बनने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर नए मतदाताओं को चिन्हित किया जायेगा और 09 नवम्बर 2024 (शनिवार), 10 नवम्बर 2024(रविवार), 23 नवम्बर 2024 (शनिवार) एवं 24 नवम्बर 2024(रविवार) को विशेष अभियान की तिथियो में बीएलओ और पदाभिहित अधिकारी बूथ पर उपस्थित रह कर मतदाता निर्वाचक नामावली में नाम बढ़ाने, हटाने एवं संशोधित करने के सम्बन्ध में नियमानुसार जरूरी प्रारूपों को भरवाने का कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में 01 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे नवयुवक, नवयुवतियों एवं महिला मतदाताओं का नाम निर्वाचक नामावली में शामिल कराने पर विशेष बल दिया जायेगा। इसके लिए उनका प्रारूप-6 भरवाने की कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते नए मतदाता के रूप में अपना नाम सूची में शामिल कराने के लिए स्वयं रूचि लेकर फार्म-6 भरकर अपने मतदान केन्द्र से सम्बन्धित बीएलओ, पदाभिहित अधिकारी या मतदाता पंजीकरण केन्द्र पर जरूरी अभिलेखों के साथ जमा कर सकते है।
नाम में संशोधन और हटाने के लिए यह फार्म भरना होगा
ऐसे मतदाता जो किसी कारणवश अन्य स्थानों पर निवास करने लगे हैं, उनका नाम हटाने के लिए भी बीएलओ द्वारा प्रारूप-7 भरवाया जायेगा। मतदाता कार्ड/ईपिक कार्ड में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की स्थिति में सुधार के लिए प्रारूप-8 निर्धारित किया गया है। मतदाता सूची में पंजीकृत ऐसे मतदाता जो उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में दूसरे स्थान पर निवास करने लगे हैं, ऐसे लोगों के लिए बूथ परिवर्तन हेतु प्रारूप-8‘क‘ भरवाने की सुविधा रहेगी। उन्होंने मताधिकार के महत्व के प्रति जागरूक रहने तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु छात्र/छात्राओं तथा उपस्थित जनसामान्य को प्रेरित किया।