आगरालीक्स…Agra News : आगरा में पत्नी के उत्पीड़न से तंग होकर आईटी मैनेजर की आत्महत्या मामला, सास—ससुर और सालियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार (The High Court rejected the petition of Nikita Sharma’s father in the Manav Sharma suicide case)
आगरा के चर्चित आईटी कंपनी के मैनेजर मानव शर्मा की आत्महत्या के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मानव केसास—ससुर और सालियोंकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. मानव शर्मा की आत्महत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हआ था जिसमें बुधवार को इलाहाबाद होईकोर्ट में न्यायमूर्ति महेशचंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया. निकिता के पिता ने हाईकोर्ट मे 6 मार्च को यह याचिका दायर की थी.
आगरा के डिफेंस एस्टेट के रहने वाले टीसीएस कंपनी मुंबई में रिक्रूटमेंट मैनेजर मानव शर्मा ने 24 फरवरी को सुसाइड कर ली थी वह 23 फरवरी को मुंबई से पत्नी को लेकर आगरा आए थे. अपने घर पहुंचने के बाद पत्नी को छोड़ने के लिए बरहन अपनी ससुराल पहुंचे वहां से लौटने के बाद उन्होंने पत्नी से वीडियो कॉल पर बात की और सुबह सुसाइड कर ली. सुसाइड के बाद 28 फरवरी को मानव शर्मा की बहन को मोबाइल में वीडियो मिला था यह वीडियो सुसाइड करने के दौरान बनाया गया था और सुसाइड के लिए पत्नी निकिता शर्मा और ससुरालीजनों को जिम्मेदार ठहराया था. पुलिस ने मानव शर्मा के पिता नरेंद्र कुमार शर्मा ने निकिता, उसके पिता न्रपेंद्र शर्मा, पूनम शर्मा और दो बहनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. 28 फरवरी के बाद से निकिता शर्मा अपने परिजनों के साथ घर से फरार है.