आगरालीक्स…आगरा में ट्रैफिक सुधार के लिए बनेगी कमेटी, ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारी भी होंगे शामिल. मथुरा—वृंदावन के कुल 3035 परमिटों में से 2318 सीएनजी आटो वाहन के परमिट कैंसिल.
मंडलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में संभागीय परिवहन प्राधिकरण, आगरा की बैठक लघु सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सर्वप्रथम प्राधिकरण की विगत बैठक में लिए गए निर्णय पर की गई कार्यवाही का अवलोकन किया गया। बैठक में मंडलायुक्त के समक्ष प्राधिकरण द्वारा विगत 5 माह में आगरा मंडल में जारी नए परमिट, परमिट नवीनीकरण, वाहन प्रतिस्थापन, परमिट निरस्तीकरण आदि का विवरण प्रस्तुत किया गया जिसमें बताया गया कि जनपद आगरा में विभिन्न श्रेणी के वाहनों के नये जारी परमिटों की संख्या 957, फिरोजाबाद में 711, मथुरा में 820 और मैनपुरी में 484 हैं।आगरा में ट्रैफिक समस्या पर मंडलायुक्त गंभीर
प्राधिकरण की बैठक में आगरा में ट्रैफिक समस्या पर भी विचार किया गया, मंडलायुक्त ने ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हेतु डीसीपी ट्रैफिक की अध्यक्षता में कमेटी बनाने, उसमें एआरटीओ, नगर निगम तथा ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न ट्रांसपोर्टर पदाधिकारियों द्वारा प्राइवेट बसों के सुचारू संचालन हेतु बस अड्डा स्थापना के प्रकरण को रखा गया, संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विचार किया गया। आगरा में देशी-विदेशी टूरिस्ट बड़ी संख्या में प्राइवेट वाहनों का उपयोग कर आते हैं उन्हें उच्च स्तरीय सुविधाओं युक्त यथा बैठने का स्थान, टॉयलेट, कैफेटेरिया आदि मूलभूत सुविधाओं के साथ, प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों द्वारा 02 एकड़ भूमि की सुनिश्चितता करने पर निजी टूरिस्ट बसों हेतु प्राइवेट बस अड्डा स्थापना किए जाने की संभावना तलाशने के निर्देश दिए।
कुबेरपुर से नोएडा सेक्टर-37 वाया परीचौक पर एक आवेदक के परमिट आवेदन पर विचार किया गया। विभिन्न तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त परमिट जारी करने का निर्णय लिया गया। स्थायी सवारी गाड़ी के परमिट हस्तान्तरण के आवेदन पर विचार किया गया। हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान करते हुए आयुक्त द्वारा निर्देश दिए गये कि दोनों पक्षों से एफिडेविट लेते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाए। मार्ग राया-नौहझील वाया सुरीर पर एक निजी ऑपरेटर द्वारा परमिट जारी रखने हेतु आवेदन दिया गया। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों का परीक्षण किया तथा क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज के तर्कों को सुना गया। इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय में योजित वाद के दृष्टिगत न्यायाधिकरण के आदेश का अनुपालन करते हुए यथास्थिति बनाये रखने को उचित समझते हुए परमिट जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
आगरा के इन मार्गों पर निजी बसों के परमिट के लिए भी आए प्रार्थना पत्र
सम्भाग के अराष्ट्रीयकृत निजी बस मार्गों पर स्थायी सवारी गाड़ी परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार किया गया। आगरा से जलेसर वाया खाण्डा-मुडी-खन्दौली-दाउजी, मुडी-एत्मादपुर-बहरन-आंवलखेड़ा-रिजावली मार्ग पर एक परमिट को स्वीकृति दी गयी। सिरसागंज-किशनी वाया करहल-उरावर मार्ग पर चार परमिटों को स्वीकृति प्रदान की गयी। वहीं मैनपुरी से इटावा वाया करहल, किरतपुर, गांगसी, कुचैला मार्ग पर और शिकोहाबाद-एटा वाया रिजोर औंछा मुस्तफाबाद मार्ग पर आये परमिट आवेदनों को लेकर आयुक्त महोदय ने निर्देश दिए कि संबंधित एआरटीओ अधिकारी द्वारा से मार्गों पर वर्तमान परमिट स्थिति पर फीडबैक रिपोर्ट ले ली जाए तदोपरांत अगली बैठक में उपरोक्त आवेदनों पर विचार किया जाएगा।
बैठक में अवगत कराया गया कि मथुरा-वृंदावन नगर निगम केन्द्र में 3035 सीएनजी ऑटो परमिट जारी किए गए थे तत्पश्चात नवीन परमिट जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। बार बार अवगत कराए जाने के बाद भी मथुरा- वृंदावन केन्द्र से संचालित सीएनजी ऑटो रिक्शा धारकों द्वारा न तो अपने परमिटों का नवीनीकरण कराया गया और न ही अपने वाहनों की फिटनेस करायी गयी। सार्वजनिक नोटिस के पश्चात् भी जिन वाहन स्वामियों द्वारा परमिट नवीनीकरण एवं वाहन की फिटनेस नहीं करायी गयी, ऐसे 2318 परमिट निरस्त किये गये हैं। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि मथुरा- वृंदावन में श्रद्धालु- तीर्थयात्रियों व आमजन की सुविधा के दृष्टिगत नवीन परमिट जारी किए जाएं, जिसमें बताया गया कि मांग के दृष्टिगत जनहित में प्राधिकरण द्वारा सीमित संख्या में मथुरा- वृंदावन नगर निगम केन्द्र हेतु 200 सीएनजी ऑटो रिक्शा परमिट ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।
सचिव प्राधिकरण द्वारा जानकारी दी गई कि समानता, पारदर्शिता के दृष्टिगत उक्त हेतु आवेदनकर्ताओं द्वारा निम्न अर्हताऐं अनिवार्य होंगी :-
- आवेदक के नाम पर पूर्व से कोई सीएनजी ऑटो रिक्शा/ई-ऑटो/ई-रिक्शा पंजीकृत नहीं होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता पर जिला प्रशासन / पुलिस द्वारा छः माह से अनधिक अवधि का जारी चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता आगरा नगर निगम का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता पर वैध एलएमवी चालन अनुज्ञप्ति होना चाहिए।
- महिला आवेदनकर्ताओं को वरीयता प्रदान की जायेगी।
- एक आवेदक का एक आवेदन ही स्वीकार किया जायेगा।
बैठक में सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, को निर्देशित किया गया कि जनपद मथुरा में उक्त का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रथम बार कम से कम 07 दिन हेतु प्रारम्भ की जायेगी। यदि अर्ह आवेदनों की संख्या 200 से अधिक होती है तो सफल आवेदनकर्ताओं का चयन सार्वजनिक लॉटरी द्वारा किया जायेगा। सचिव द्वारा तद्नुसार सफल आवेदकों को स्वीकृति पत्र पूर्व निर्धारित नीति एवं शर्तों के अनुसार जारी किया जायेगा।