आगरालीक्स:…Agra News: आगरा में हाउस टैक्स पर छूट 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है, अभी यह छूट 31 अगस्त तक थी।
नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स वसूला जाता है, टैक्स जमा न करने पर ब्याज लगाई जाती है। नगर निगम ने हाउस टैक्स जमा करने के लिए टैक्स में 10 प्रतिशत छूट दी है। अब नगर निगम ने इस छूट को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है, 30 सितंबर तक हाउस टैक्स जमा करने पर छूट का लाभ ले सकते हैं।