आगरालीक्स…शादियोें में जमकर पनीर—दूध की डिमांड. आगरा में एफएसडीए ने 81 किग्रा खराब पनीर फेंका. 58 ली. रिफाइंड किया सीज तो 2000ली. मिश्रित दूध के नमूने भी लिए
शादियों का सीजन चल रहा है और शादियों में सबसे ज्यादा पनीर और दूध की आवश्यकता अधिक होती है. ऐसे में इस सीजन को भुनाने के लिए मिलावटखोर भी एक्टिव हैं. शादियों में कम कीमत पर दूध व पनीर उपलब्ध करा रहे हैं जो कि खाने में बेकार और स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक है. एफएसडीए की ओर से भी लगातार इस पर एक्शन लिया जा रहा है. शुक्रवार को भी एफएसडीए ने भारी मात्रा में खराब पनीर को फेंका तो 58 ली रिफाइंड सीज किया है. इसके अलावा 2000 लीटर मिले मिश्रित दूध के सैंपल भी जांच के लिए भेजे हैं.बाह के मानिकपुरा स्थित राधिका इंटरप्राइजेज पर सहायक आयुक्त खाद्य महेन्द्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में मय टीम खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण राकेश कुमार यादव, कृष्ण चन्द्र पटेल, राकेश कुमार एवं गजेन्द्र सिंह द्वारा छापा मार कार्यवाही की गयी. कार्यवाही के दौरान मौके पर लगभग 2000 ली. मिश्रित दूध, 81 किग्रा. पनीर एवं लगभग 60 ली. रिफ़ाइन्ड पामोलिन ऑयल (अपमिश्रक) भंडारित पाया गया. मौके पर राधेश्याम पुत्र रामबाबू, नि०- रजई खुर्द, पोस्ट-नगर, धौलपुर, राजस्थान मिले.
मक्खियां भिनभिना रही थीं पनीर परभंडारित पनीर अस्वस्थकर एवं अस्वच्छकर परिस्थियों में रखा पाया गया, जिस पर मक्खियां एवं मच्छर भिनभिना रहे थे, जिस कारण प्रतिष्ठान में भंडारित पनीर के 02 नमूने नियमानुसार संग्रहीत कर, शेष 81 किग्रा. पनीर मूल्य लगभग रू. 17,820/- नष्ट करा दिया गया. रिफ़ाइन्ड पामोलिन ऑयल (अपमिश्रक) का एक नमूना नियमानुसार संग्रहीत कर शेष 58 ली. रिफ़ाइन्ड पामोलिन ऑयल (अपमिश्रक) को सीज कर खाद्य कारोबारकर्ता की सुरक्षित अभिरक्षा में दे दिया गया एवं मिश्रित दूध के 02 नमूने नियमानुसार संग्रहीत कर जाँच हेतु प्रयोगशाला प्रेषित किये गये हैं.
लाइसेंस निलंबन की संस्तुति
टीम ने प्रतिष्ठान के लाइसेंस के निलंबन की संस्तुति करते हुए व्यापक जनहित के दृष्टिगत तत्काल खाद्य प्रतिष्ठान का संचालन बंद करा दिया गया, जिसकी सूचना थाना-बसई अरेला, बाह को दी गयी है। इसी परिसर में संचालित अन्य फर्म राज- संस का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान मौके पर विष्णु पचौरी पुत्र श्री राजकुमार पचौरी, नि०-मानिकपुरा बाह आगरा मिले, निरीक्षण के दौरान मौके पर घी में मिलावट का संदेह होने पर घी का एक नमूना नियमानुसार संग्रहीत किया गया.