आगरालीक्स…पैतृक संपत्ति बंटवारे की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो इसक नियम बदल गए हैं. जानिए क्या हैं नये नियम…किराया रजिस्ट्रेशन भी हुआ और आसान
यूपी में पैतृक संपत्ति बंटवारे के नियम बदल गए हैं. योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में जनता को राहत देने के लिए कई नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. इस फैसले से पारिवारिक विवादों में कमी आएगी और किरायेदारों और मकान मालिकों को भी सीधा लाभ मिलेगा.
कैबिनेट में पास किए गए निर्णय के तहत अब पैतृक संपत्ति के बंटवारे के लिए केवल 10 हजार रुपये में रजिस्ट्री कराई जा सकेगी. इसमें 5 हजार का स्टांप और 5 हजार रुपये का निबंधन शुल्क होगा. यह व्यवस्था तीन पीढ़ियों से अधिक पारिवारिक वंशजों के बीच लागू होगी. बंटवारा केवल पैतृक अचल संपत्ति का ही किया जाएगा, जिसमें कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियां शामिल हैं. संपत्ति का विभाजन उत्तराधिकार कानून के तहत प्राप्त हिस्से के अनुपात में ही किया जाएगा.
किराया रजिस्ट्रेशन पर 90 प्रतिशत शुल्क में कटौती
इसके अलावा योगी सरकार ने किराया रजिस्ट्रेशन को भी बेहद आसान और सस्ता बना दिया है. अब स्टांप ड्यूटी और निबंधन शुल्क में 90 प्रतिशत तक की कमी की गई हे. नई दरों के अनुसार अलग—अलग किराया अवधि और वार्षिक किराया श्रेणियों में पहले की तुलना मेंशुल्क में भारी गिरावट आई है.