आगरालीक्स…आगरा में शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में 25% मुफ्त सीटों पर पहले चरण की आनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू. जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन सहित एडमिशन की पूरी जानकारी
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जितेन्द्र कुमार गोंड ने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अंतर्गत जनपद आगरा के गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा 01 एवं पूर्व प्राथमिक कक्षा में 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिया जाना अनिवार्य है। इस संबंध में शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु ऑनलाइन आवेदन, सत्यापन, लॉटरी तथा नामांकन की प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं।तीन चरणों में होंगे आवेदन
उन्होंने बताया कि शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए प्रथम चरण में ऑनलाइन आवेदन 02 फरवरी 2026 से 16 फरवरी 2026 तक किये जा सकेंगे, जिनका सत्यापन एवं लॉकिंग भी इसी अवधि में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्तर से किया जायेगा। लॉटरी 18 फरवरी 2026 को निकाली जायेगी और आवंटन के सापेक्ष नामांकन हेतु आदेश निर्गत करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2026 निर्धारित की गयी है। द्वितीय चरण में ऑनलाइन आवेदन 21 फरवरी 2026 से 07 मार्च 2026 तक किये जायेंगे, जिनका सत्यापन एवं लॉकिंग इसी अवधि में की जायेगी, इस चरण की लॉटरी 09 मार्च 2026 को निकाली जायेगी तथा नामांकन हेतु आदेश 11 मार्च 2026 तक निर्गत किये जायेंगे। तीसरे चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026 तक स्वीकार किये जायेंगे, सत्यापन एवं लॉकिंग भी इन्हीं तिथियों में की जायेगी, लॉटरी 27 मार्च 2026 को निकाली जायेगी तथा नामांकन हेतु आदेश 29 मार्च 2026 तक निर्गत किये जायेंगे।
उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि आवेदन करने हेतु आवश्यक अभिलेखों में बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, अभिभावक का आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (जहां आवश्यक हो) एवं दिव्यांग प्रमाण पत्र (जहां लागू हो) सम्मिलित होना आवश्यक है तथा ऑनलाइन आवेदन के समय अभिभावक (माता/पिता) की आधार संख्या एवं वित्तीय सहायता के हस्तांतरण के लिए आधार लिंक बैंक खाते का विवरण आवेदन पत्र में सही-सही अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए कक्षा 01 एवं पूर्व प्राथमिक कक्षा में 25 प्रतिशत प्रवेश आरक्षित हैं, जिसके अंतर्गत सभी पात्र अभ्यर्थियों के बीच निर्धारित तिथियों के अनुसार एक साथ लॉटरी की कार्यवाही की जायेगी। आरटीई 12 (1) (ग) के अंतर्गत विकसित ऑनलाइन पोर्टल https://rte25.upsdc.gov.in पर जनपद के सभी गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों की मैपिंग, पंजिकरण एवं विद्यालय संबंधी सूचना उपलब्ध है तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के क्रम में निर्गत समस्त शासनादेशों एवं पोर्टल पर उल्लिखित नियमों के अनुसार ही प्रवेश की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।
उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत दिशा-निर्देश भी उक्त पोर्टल पर उपलब्ध हैं, अतः पात्र अभिभावकों से अनुरोध है कि वे निर्धारित तिथियों में ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं।