आगरालीक्स…आगरा में स्कूलों को डीएम के सख्त आदेश. सभी प्रकार की फीस की डिटेल वेबसाइट पर शो करें. किसी खास दुकान पर ही न मिलें कॉपी किताबें और यूनिफार्म. हर स्कूल वाहन हो फिटनेस पास, ड्राइवर का ब्यौरा भी हो शेयर
आगरा में स्कूलों द्वारा निजी पब्ल्शिर्स की महंगी किताबें, कॉपियां, यूनिफार्म की मोनोपोली अपनाई जा रही है. इसको लेकर लगातार अभिभावकों की ओर से शिकायतें भी आ रही हैं. किसी खास दुकानों से ही स्कूल के लोगों लगी महंगी यूनिफार्म मिल रही है तो वहीं निजी पब्लिसर्श की किताबें महंगे दामों में खरीदने को मजबूर किया जा रहा है. इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी ने जिला शुल्क नियामक समिति में स्कूलों को सख्त आदेश जारी किए हैं. यही नहीं न मानने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है.स्कूल की सभी प्रकार की फीस का ब्यौरा हो वेबसाइट पर शेयर
जिलाधिकारी ने सभी विद्यालय संचालक व प्रिंसिपल को अपने स्कूल की आफीशियली वेबसाइट पर स्कूल फीस का पूर्ण विवरण दर्ज करने, शैक्षणिक भ्रमण, परिवहन, व्यक्तिगत क्रिया कलाप, सभी प्रकार के शुल्क तथा प्रिंसिपल का दूरभाष नम्बर अपडेट करने के कड़े निर्देश दिए। बैठक में नवीन शुल्क न लगाने, उपभोक्ता सूचकांक के आधार पर शुल्क नियामक समिति के अनुमोदन उपरांत नियमानुसार ही फीस में वृद्धि करने, प्रत्येक वर्ष अनावश्यक रूप से यूनिफार्म में बदलाव न करने, स्कूल होलोग्राम युक्त टेक्स्ट बुक/कॉपी खरीद व विशिष्ट दुकान से ही खरीद हेतु बाध्य न करने, यदि छात्र-छात्राओं पर पुरानी पाट्ठय पुस्तक है तो उन्हें नई किताबें खरीदने को नहीं कहा जायेगा.
मोनोपॉली न अपनाई जाए
जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश दिए कि विद्यालयों द्वारा किसी एक दुकान पर विद्यालय के लोगोयुक्त यूनिफार्म की मोनोपोली न हो. लोगो हर जगह शुलभ और उपलब्ध हो, जिससे अभिभावकों द्वारा कहीं भी आसानी से यूनिफार्म मिल सके. बैठक में नियम के विपरीत अलग से पाठ्यक्रम में पुस्तकें न जोड़ी जाएं तथा कक्षा 01 से 08 तक तथा अन्य उच्च कक्षाओं का परिसर अलग-अलग रखा जाए. बैठक में 18 साल से कम उम्र के छात्र-छात्राओं द्वारा वाहन लेकर स्कूल में प्रवेश देने पर सम्बन्धित स्कूल के प्रिसिपल की जवाबदेही तय की जायेगी. इसके लिए अभिभावकों को पैरेंट्स मीटिंग में चेतावनी जारी करने, सुधार न होने की स्थिति में गाड़ी नम्बर सहित डिस्ट्रिक कमेटी को अवगत कराने के निर्देश दिए. जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि दिए निर्देशों का अनुपालन न होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध एफआईआर, मान्यता रद्द तथा जुर्माने की कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी.
बैठक में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) एक्ट 2009 के अंतर्गत निजी स्कूलों में वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के चयनित बच्चों को प्रवेश न देकर बच्चों की पात्रता, अभिलेख सत्यापन कर अभिभावकों को परेशान करने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम चयनित बच्चे का सम्बन्धित स्कूल प्रवेश लें, तथा प्रवेश हेतु अभिभावकों से मिलने का समय निर्धारित करने व तत्काल प्रवेश देने के कड़े निर्देश दिए, प्रवेश न लेने वाले स्कूल संचालक व प्रिंसिपल के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए. जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
हर स्कूल वाहन का हो फिटनेस पास, वाहन चालक का भी ब्यौरा हो शेयर
बैठक में स्कूल जाने वाले बच्चों की परिवहन व्यवस्था तथा सुरक्षा की भी समीक्षा की गई. जिलाधिकारी ने सम्बन्धित को 1 अप्रैल् से 15 अप्रैल तक विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश दिए. बैठक में बताया गया कि सभी प्रिंसिपल, स्कूल संचालक अपने स्कूल वाहनों की शत-प्रतिशत फिटनेस सुनिश्चित करायें, बच्चों को वाहन पर सुरक्षित चढ़ाने व उतारने हेतु स्टाफ की नियुक्ति तथा जीपीएस ट्रैकिंग की व्यवस्था स्थापित करें, जिलाधिकारी ने शत-प्रतिशत फिटनेस के साथ ही सभी वाहन चालकों के लाइसेंस,स्कूल वाहनों को चलाने हेतु नियमानुसार अनुभव,सभी स्कूल वाहनों के ड्राइवरों का पूर्ण ब्यौरा, स्कूली वाहनों का परमिट, बीमा, प्रदूषण इत्यादि प्रपत्रों को स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड करने के कड़े निर्देश दिए, अन्यथा की स्थिति में ऐसे वाहनों को सीज करने की कार्यवाही की जायेगी.
बैठक में बताया गया कि कतिपय अभिभावकों द्वारा बच्चों हेतु बिना परमिट वाले वाहन संचालित किए जाते हैं, जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि बिना परमिट वाले वाहनों में स्कूली बच्चों को परिवहन निषिद्ध है, यदि अभिभावक प्राइवेट गाड़ी हायर करते हैं, तो उन्हें इस हेतु परमिट लेना अनिवार्य होगा, बिना परमिट व फिटनेस वाले वाहनों से परिवहन करने वाले बच्चों को किसी भी स्कूल द्वारा प्रवेश नहीं दिया जायेगा, यदि बिना परमिट वाहन में परिवहन कर आयें बच्चों का स्कूल में प्रवेश लिया जाता है तो स्कूल संचालक व प्रिंसिपल स्वयं जिम्मेदार होंगे.