आगरालीक्स…आगरा में 34 हजार वर्ग मी. में बन रही अनाधिकृत कॉलोनी पर चला बुलडोजर. ताजगंज में दो अवैध निर्माणों पर भी एडीए ने लगाई सील…
आगरा में अवैध निर्माणों और अनाधिकृत कॉलोनियों पर एडीए की कार्रवाई जारी है. मंगलवार को भी एडीए ने ताजगंज द्वितीय वार्ड में दो अवैध निर्माणों पर सील लगाई तो वहीं एक अनाधिकृत कॉलोनी को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया.इन निर्माणों को किया सील
सुनील राठौर व मनीष वर्मा द्वारा तांगा स्टैण्ड के पास, ताजगंज, आगरा पर किये गये अवैध निर्माण को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा - 28क (1) के अन्तर्गत पुनः सीलबन्द कर दिया गया है. वहीं दिनेश यादव व अन्य द्वारा आशियन ग्रेनाइट एण्ड टाइल्स की दुकान के पास, एकता–थाना, शमशाबाद रोड़, बरोली अहीर, ताजगंज द्वितीय वार्ड, आगरा पर बिना मानचित्र स्वीकृति के किये गये निर्माण को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-28क (1) के अन्तर्गत सीलबन्द कर दिया गया है.
तपन अग्रवाल व अन्य, अनन्त फार्म कॉलोनी, एत्मादपुर मदरा महल बादशाही, ताजगंज द्वितीय वार्ड, आगरा पर लगभग 34000 वर्गमी0 के क्षेत्रफल में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27 के अन्तर्गत ध्वस्त कर दिया गया है. कार्यवाही प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन में अवर अभियन्ता के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम द्वारा सचल दस्ता एवं जेसीबी के सहयोग से संपादित की गयी.