आगरालीक्स ..आगरा के सांसद राजकुमार चाहर और विधायक योगेंद्र उपाध्याय खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। एसएसपी बबलू कुमार को सांसद और विधायक को पेश करने के आदेश दिए गए हैं, अगली सुनवाई दो नवंबर को होगी।
आगरा के जीआरपी आगरा कैंट थाने में दो जनवरी 1993 को सांसद राजकुमार चाहर, विधायक योगेंद्र उपाध्याय, मुकेश गुप्ता, त्रिलोकी नाथ के खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया था।
यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश उमाशंकर जिंदल के कोर्ट में लंबित है, मगर, सांसद राजकुमार चाहर, विधायक योगेंद्र उपाध्याय सहित अन्य लंबे समय से हाजिर नहीं हो रहे थे, इस मामले में कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए। इसके बाद भी हाजिर नहीं हुए, विशेष न्यायाधीश ने माना है कि थानाध्यक्ष द्वारा गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी ढीली कार्रवाई हो रही है, सांसद, विधायक सहित अन्य को कोर्ट में हाजिर नहीं किया गया है। कोर्ट ने दोबारा गैर जमानती वारंट जारी करते हुए सांसद, विधायक सहित अन्य को हाजिर करने के लिए एसएसपी को आदेश दिए हैं।