आगरालीक्स ..अब आगरा के बार में रात दो बजे और होटल में सुबह चार बजे तक शराब और बीयर पी सकेंगे। यह व्यवस्था एक अप्रैल से लागू हो रही है।
उत्तर प्रदेश में आबकारी के नए नियम बनाए गए हैं, इन नियमों के अनुसार एक अप्रैल से होटलों में सुबह चार बजे तक बीयर और शराब पी सकेंगे। वहीं, बार रात दो बजे तक खुलेंगे। रजनीश पांडेय, आबकारी निरीक्षक का मीडिया से कहना है कि बार और होटल संचालकों को इस नियम का लाभ उठाने के लिए प्रत्येक दो घंटे के ढ़ाई लाख रुपये देने होंगे। अब तक नियम 12 बजे तक का था। अब इससे ज्यादा अवधि के लिए शुल्क देना होगा।
देना होगा अतिरिक्त 7.50 वार्षिक शुल्क
रात को शराब की बिक्री के लिए होटल और बार संचालकों को 7.50 लाख रुपये वार्षिक शुल्क जमा करना होगा। अभी यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी शामिल हैं। इन शहरों के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क दस लाख रुपए होगा। और श्रेणी-2 में बरेली, अलीगढ़, गोरखपुर, झांसी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, अयोध्या और फीरोजाबाद के लिए शुरू की गई।