आगरालीक्स,, आगरा में बच्चा गोद लेना चाहते हैं, क्या है प्रक्रिया, कारा में पंजीकरण कैसे कराएं, पूरी खबर।
सेंट्रल एडोप्शन रिर्सोस अर्थारिटी (CARA) जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक बाडी है के माध्यम से बच्चा गोद ले सकते हैं। इसके लिए कारा की वेबसाइट पर लॉग इन कर बच्चे को गोद लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आनलाइन आवेदन में दंपती और अकेले हैं तो उसका ब्योरा, पता, पैन कार्ड सहित अन्य जानकारी दर्ज की जाती है। पंजीकरण करने के बाद आवेदनकर्ता की जांच कराई जाती है, जिससे यह पता चल सके कि गोद लेने वाले व्यक्ति ने जो रिकार्ड दर्ज किया है वह ठीक है।
मैचिंग के बाद गोद की प्रक्रिया
नवजात से लेकर बडे बच्चे जिनका कोई अपना नहीं है, कहीं कोई डाल गया है, उनका ब्योरा कारा की वेबसाइट पर दर्ज किया जाता है। जो भी आवेदनकर्ता इन बच्चों को गोद लेना चाहते हैं उनसे बच्चे की मैचिंग कराई जाती है, यह देखा जाता है कि वह बच्चा उनके परिवार का हिस्सा बन सकता है कि नहीं, इसके बाद कमेटी द्वारा बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। बच्चे को गोद देते समय एक ड्राप्ट भी जमा कराया जाता है, यह 18 साल की उम्र पूरी होने पर बच्चे को दे दिया जाता है।
कारा की वेबसाइट के लिए क्लिक करें http://cara.nic.in/