आगरालीक्स….आगरा सहित यूपी में दो दिन का आंशिक कफ्र्यू बढ़ने पर जानिए क्या रहेंगी पाबंदियां. यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइंस
प्रदेश में 4 मई 2021 की सुबह सात बजे तक लागू आंशिक कफ्र्यू को 6 मई गुरुवार सुबह सात बजे तक के लिए बढ़ाया गया है. पाबंदियों को लेकर सरकार द्वारा जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं. जो निम्न हैं.
- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के माध्यम से प्रदेश के बाहर कोई भी बस न भेजी जाये जिससे कि संक्रमण पर प्रभावी कार्यवाही की जा सके. बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो व सेनेटाइजर का प्रयोग एवं मास्क का प्रयोग अनिवार्य कर दिया जाये।
- आवश्यक दवा/सर्जिकल की दुकान खुली रहेंगी. उद्योग पूर्व आदेशों के अंतर्गत खुले रहेंगे. केवल दैनिक उपयोग की दुकान जैसे सब्जी/फल/दूध/किराना इत्यादि दुकानों को छोड़कर शेष दुकानें बंद रहेंगी. सब्जी मंडी व फल मंउी में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन व मास्क, ग्लव्स व सेनेटाइज के उपयोग की अनिवार्यता रहेगी.
- 5 मई 2021 से ग्रामों में कोरोना के लक्षणयुक्त व्यक्तियों की पहचान एवं लाइन लिस्टिंग का कार्य किया जायेगा एवं कोविड की दवाई (मेडिल किट) भी वितरित की जाएगी. इस विशेष अभ्यिान की जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, एसएसपी, एसपी हर दिन समीक्षा करेंगे. लक्षणयुकत व्यक्तिायें की पहचान के पश्चात उनकी टेस्टिंग की जाएगी.
- पब्लिक एड्रेस सिस्टम का व्यापक प्रयोग कर कोरोना से बचाव के प्रति जागरूकता के संदेश प्रसारित किये जाए.
- हाई रिस्क कैटेगरी अथवा 60 वर्ष से ऊपर या 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अथवा गर्भवती महिलायें एवं एक से अधिक बीमारी से ग्रसित अर्थात कम इम्युनिटी के लोग बाहर न जायें. सामान्य जन से अपील है कि अनावश्यक बाहर न निकलें एवं यदि निकलें तो मास्क अनिवार्य रूप से पहनकर ही निकलें़
- टीकाकरण अभियान जनपदों में यथावत चलता रहेगीा लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग व दो गज की दूरी व मास्क की अनिवार्यता टीकाकरण के समय आवश्कय होगी.
- निगरानी समितियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में क्वारंटीन सेंटर की स्थापना की जाये एवं जो भी व्यक्ति ग्राम के बाहर से आ रहे हैं. यदि होम क्वाारंटीन की घर में जगह नहीं है तो क्वाारंटीन सेंटर में रखा जाये.
- कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी कार्य सख्ती से बाधित रखे जाएं.
- प्रत्येग शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में फाॅगिंग व सेनेटाइजेशन प्रतिदिन किया जाए.