आगरालीक्स.(Agra News 28th July). आगरा के दयालबाग में दीवार गिराने के मामले में हाईकोर्ट ने 12 अगस्त तक दिए यथास्थिति के आदेश, जिला प्रशासन ने सत्संगियों पर मुकदमा दर्ज कराने के बाद दिया नोटिस।
यह है मामला
आगरा के मौजा जगनपुर दयालबाग में गाटा संख्या 335 में सरकारी रिकॉर्ड में 0 460 हेक्टेयर भूमि है। थाना दिवस में शिकायत आई कि सरकारी जमीन पर दीवार लगा दी गई है, इस शिकायत पर 26 जुलाई को एसडीएम लक्ष्मी एन ने तहसीलदार और फोर्स के साथ दीवार को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन और सत्संगियों में जमकर विवाद हुआ, रात में ही सत्संगियों ने दीवार बना दी। इस मामले में थाना न्यू आगरा में तहसीलदार ने मुकदमा दर्ज कराया है। थाना न्यू आगरा के प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र बालियान ने बताया कि पंकज सेठिया, जीपी सक्सेना, चरनप्रीत, प्रेम कुमार और दिलीप शाह को नामजद किया गया है, 15 20 अज्ञात हैं।
12 अगस्त तक यथास्थिति के आदेश
राधास्वामी सत्संग सभा के सचिव जीपी सत्संगी का मीडिया से कहना है कि दीवार गिराने का मामला हाईकोर्ट प्रयागराज में चल रहा है, मंगलवार को सुनवाई करते हुए 12 अगस्त तक यथास्थिति बनाने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि दीवार तोडते समय किस कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया, इसका जवाब तीन अगस्त तक देना है।
प्रशासन ने दिया नोटिस
इस मामले में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट लक्ष्मी एन सिंह का कहना है कि राजस्व अभिलेख व जांच प्रक्रिया के बाद सार्वजनिक रास्ते से अतिक्रमण ध्वस्त किया जाएगा, उसी जगह दोबारा अतिक्रमण कर लिया गया है। इसे लेकर नोटिस दिया गया है, इसकी मियाद गुरुवार को समाप्त हो रही है, इसके बाद आगे निर्णय लिया जाएगा।